नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलान प्रधान को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा चर्चा का केंद्र रहने वाले नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से बड़ी कानूनी खबर सामने आई है. कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मिलान प्रधान को कलकत्ता हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अस्थायी तौर पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है. चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस प्रत्याशी को मिली यह राहत पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला
कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ में हुई. मामले की बारीकियों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मिलान प्रधान को अंतरिम राहत देने का निर्णय सुनाया. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि मिलान प्रधान को दस हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर रिहा किया जाएगा. इस फैसले के आते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि चुनावी गतिविधियों के बीच प्रत्याशी का जेल में रहना पार्टी के प्रचार अभियान पर भारी पड़ रहा था.
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