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कलकत्ता हाई कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका! नंदीग्राम उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ की उम्मीदवारी बरकरार!

पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार (29 सितंबर) को प्रदेश कांग्रेस की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उम्र की कथित गड़बड़ी के आधार पर बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने 25 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

रथ को बीजेपी ने नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार बनाया था। यह सीट मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के भवानीपुर सीट बरकरार रखने के बाद खाली हुई थी। उम्मीदवार, अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जिनकी इस साल मई में यहां के पास मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

राज्य कांग्रेस ने रथ के चुनावी हलफनामे में अंतर का आरोप लगाया था। पार्टी का कहना था कि उन्होंने अपनी उम्र 60 साल से ज़्यादा बताई है, जबकि 10वीं कक्षा पास करने का साल 1965 बताया है। पार्टी का दावा था कि इससे दी गई उम्र की जानकारी पर सवाल उठते हैं।

'कांग्रेस की याचिका खारिज'
जस्टिस कृष्णा राव ने कोर्ट में फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उम्मीद है कि दिन में बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट की वेबसाइट पर विस्तृत फैसला अपलोड किया जाएगा। जस्टिस राव ने 25 सितंबर को दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने तर्क दिया था कि राज्य कांग्रेस के पास इस मामले में कोई कानूनी अधिकार (locus standi) नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी उम्मीदवार के नामांकन की जांच को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

यह दावा करते हुए कि चुनाव आयोग हलफनामे की जांच करने के लिए बाध्य है, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वकील ने कोर्ट से आदेश की मांग की कि नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाए।

ECI के वकील जिष्णु चौधरी ने कहा कि 6 अक्टूबर के नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन की जांच 17 सितंबर को हो चुकी थी और इस चरण में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। चौधरी ने तर्क दिया कि कथित तौर पर गलत बयान देना किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।

नंदीग्राम उपचुनाव
इस लड़ाई में नंदीग्राम का खास महत्व है। यह निर्वाचन क्षेत्र ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन का केंद्र था, जिसने 2011 में TMC को सत्ता में लाने में मदद की थी। बाद में, यही वह जगह बनी जहाँ ममता बनर्जी और BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला हुआ। अधिकारी ने 2016 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में नंदीग्राम सीट छोड़ दी, जिसके कारण उपचुनाव की ज़रूरत पड़ी।

यह बताना ज़रूरी है कि नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अदालत ने 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालाँकि, उनके वकील ने कहा है कि प्रधान अदालत के आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। प्रधान को पुलिस ने 18 सितंबर को 2007 के एक मामले में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अपने तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट के उम्मीदवार का नाम वापस लेने के बाद प्रधान को समर्थन देने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुई थी।

प्रधान के खिलाफ मामले 2007 में नंदीग्राम और खेजुरी में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए हिंसक आंदोलन से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार, वह कई सालों तक गिरफ्तारी से बचते रहे और उनके खिलाफ कार्रवाई "लंबे समय से लंबित, गैर-जमानती वारंट" के आधार पर की गई।

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Election Commission के फैसलों पर उठे सवालों वाली याचिका पर Supreme Court अगले हफ्ते करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले का उल्लेख भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष किया गया। मामले का उल्लेख करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से कहा कि वैधानिक व्यवस्था के अनुसार, बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, उससे इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए जा रहे हैं या नहीं।’’ यह याचिका अंग्रेजी दैनिक ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित एक खबर की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। इसमें दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 बार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की थी। दोनों ने कहा था कि ये फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे।

हालांकि, निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा है कि संधू और जोशी द्वारा कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए किसी अधिकारी से संबंधित थे, न कि नीतिगत मामलों या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग से जुड़े मुद्दों से।

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