सोशल मीडिया अकाउंट बनाने को 18 साल की उम्र जरूरी:सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियम बनाने को कहा, प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानून मानना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए 18 साल की उम्र लागू करने वाले वैधानिक नियमों पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा। नाबालिग 18 साल से कम उम्र के होते हैं और खुद कानूनी अनुबंध नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 28 सितंबर को यह टिप्पणी की। बेंच जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा की मांग की गई है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि यह शर्त सिर्फ गाइडलाइन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इंटरमीडियरी नियमों के तहत इसे “वैधानिक रूप” देने पर विचार करने को कहा। जस्टिस बागची ने कहा, “सॉफ्टवेयर को भारतीय कानून के अनुरूप होना चाहिए।” उन्होंने जोर दिया कि प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनी जरूरतों के हिसाब से अपनी व्यवस्था बनानी होगी। तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे की जांच करेगा। उन्होंने बेंच से कहा, “कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जाना चाहिए और किया जाएगा।” मेहता ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा 79 का भी जिक्र किया। यह धारा इंटरमीडियरीज से जुड़ी है। यह याचिका इस सवाल को उठाती है कि कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध करने में असमर्थ नाबालिग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर खुद अकाउंट कैसे बना और चला सकते हैं। मेहता ने कहा कि पहली नजर में यह मुद्दा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के दायरे में आता है। हालांकि, JRCA की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के संबंधित प्रावधान 2027 में लागू होंगे। उन्होंने दलील दी कि नए कानून का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मौजूदा कानून के तहत नाबालिगों की ओर से किए गए समझौते शून्य होते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि माता-पिता की सहमति पर आधारित नियामकीय व्यवस्था बनाई जा सकती है। इसमें अनुबंध माता-पिता और प्लेटफॉर्म के बीच किया जा सकता है। विदेश में रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर भी भारतीय कानून लागू बेंच ने यह भी कहा कि भारत में काम करने वाले कई डिजिटल इंटरमीडियरीज विदेशों में निगमित या रजिस्टर्ड हैं। इनमें अमेरिका में रजिस्टर्ड या निगमित कंपनियां भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि भारत में काम करने के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। फूलका ने कहा कि केंद्र IT Act की धारा 79 के तहत इंटरमीडियरीज को नाबालिगों से जुड़े कानूनों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है। याचिका में बच्चों को ऑनलाइन खतरों का जिक्र याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बच्चों को होने वाले कई खतरों का जिक्र किया गया है। इनमें ग्रूमिंग, यौन शोषण, डिजिटल तस्करी और सेक्सटॉर्शन शामिल हैं। याचिका में व्यवहार की प्रोफाइलिंग, निजी डेटा के गलत इस्तेमाल और साइबरबुलिंग का खतरा भी बताया गया है। यह खबर 28 सितंबर 2026 को रात 9:17 बजे अपडेट की गई।
Garjana | SIR-Election Commission विवाद पर वरिष्ठ पत्रकार Live Debate ऐसा क्या बोले, जो गरमा गई बहस!
Garjana Debate Show: SIR और Election Commission को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार चर्चा में है। SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची और Election Commission की भूमिका को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से सवाल और दावे सामने आए हैं। इसी मुद्दे पर Garjana Debate Show की Live Debate में तीखी बहस देखने को मिली। Debate के दौरान SIR-Election Commission विवाद को लेकर ऐसा क्या कहा गया, जिसके बाद बहस गरमा गई? #garjanadebate #sir #electioncommission #gyaneshkumar #sircontroversy #electioncommissionrow #sirdebate #politicaldebate #hindinews #latestnews #timesnownavbharat You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat
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