Mumbai के मलाड स्टेशन पर कॉलेज प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या
मुंबई के पश्चिमी उपनगर मलाड रेलवे स्टेशन पर शनिवार को शहर के एक कॉलेज के प्रोफेसर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अनुसार आलोक कुमार सिंह (33) विले पार्ले से कांदिवली की ओर जा रहे थे कि इसी दौरान शाम लगभग 5.40 बजे उन पर हमला किया गया।
एक अधिकारी ने बताया कि विले पार्ले के एनएम कॉलेज में पढ़ाने वाले सिंह का यात्रा के दौरान लोकल ट्रेन में एक सहयात्री से कथित तौर पर झगड़ा हो गया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन मलाड स्टेशन पहुंची, उस व्यक्ति ने सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर सिंह को बुरी तरह घायल और खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया।
अधिकारी ने बताया कि अन्य यात्रियों द्वारा दी गई सूचना पर, रेलवे पुलिस कांदिवली निवासी सिंह को निकटवर्ती अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, बोरीवली जीआरपी ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि हमलावर का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
UP: गोंडा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ल ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शुक्ल ने कहा कि यह मामला 20 अगस्त, 2022 का है, जब एक महिला ने वजीरगंज पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
महिला ने अपनी शिकायत मेंआरोप लगाया था कि दुर्गेश और रामाश्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपों को सही पाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
तत्कालीन क्षेत्राधिकारी संसार सिंह राठी ने दो दिसंबर, 2023 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। डीजीसी (आपराधिक) ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) निर्भय प्रकाश ने शनिवार को दोनों आरोपियों दुर्गेश उर्फ बंथे चौहान और रामाश्री उर्फ सरौ पाल को दोषी ठहराया और उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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