सुप्रीम कोर्ट बोला-मीडिया यौन अपराधों की रिपोर्टिंग पर संयम रखे:सनसनीखेज भाषा से पीड़ितों को दोबारा ट्रॉमा, पहचान उजागर न करें
नई दिल्ली में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों की रिपोर्टिंग पर मीडिया को जिम्मेदारी बरतने को कहा। कोर्ट ने जिम्मेदार, संवेदनशील और संयमित पत्रकारिता की सलाह दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि सनसनीखेज हेडलाइन और यौन हिंसा का भड़काऊ विवरण जनहित में नहीं है। इससे पीड़ितों और उनके परिवारों को गंभीर मानसिक आघात हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 साल की लड़की से कथित गैंगरेप समेत तीन मामलों का संज्ञान लिया। इनमें दिल्ली के स्वरूप नगर में किशोरी से कथित गैंगरेप और हत्या का मामला भी शामिल है। तीसरा मामला चलती स्लीपर बस में नाबालिग लड़की से कथित यौन हमले का है। कानून लागू कराने वाली एजेंसियां ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक 47 किलोमीटर से ज्यादा चलने वाली बस को कथित तौर पर नहीं रोक सकीं। मीडिया को सुप्रीम कोर्ट की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों की रिपोर्टिंग संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। मीडिया संस्थानों, पत्रकारों और पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स को इस जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए। बेंच ने कहा, “सनसनीखेज हेडलाइन, यौन हिंसा का ग्राफिक या भड़काऊ विवरण और असंवेदनशील भाषा जनहित में नहीं है। इससे पीड़ितों और उनके परिवारों को गंभीर मानसिक आघात का खतरा रहता है।” कोर्ट ने कहा कि हेडलाइन और रिपोर्टिंग में सनसनी के बजाय गरिमा, तथ्यों की सटीकता और संस्थागत जवाबदेही को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। चर्चा का केंद्र न्याय और सुरक्षा रहना चाहिए। पीड़ितों की पहचान उजागर न करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संगठनों को BNS की धारा 72 का सख्ती से पालन करने की याद दिलाई। POCSO Act की धारा 23 के तहत भी यौन हमले की पीड़ित या नाबालिग बच्चे की पहचान बताने पर रोक है। यह रोक पीड़ित की पहचान सीधे या परोक्ष रूप से उजागर करने पर लागू होती है। सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए अलग जगह देने को कहा बेंच ने कहा कि जिला प्रशासन को मीडिया संस्थानों के साथ तुरंत बैठक करनी चाहिए। अखबारों में एक अलग कॉलम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग समय तय किया जाना चाहिए। इसमें सुरक्षा के उपायों और उन फोन नंबरों की जानकारी दी जानी चाहिए, जिनसे किसी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे भरोसा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस जिम्मेदारी को निभाएगा। मीडिया संस्थान ऐसे नंबरों के लिए बिना शुल्क यानी प्रो बोनो अलग कॉलम या समय उपलब्ध कराएंगे। लिज मैथ्यू को एमिकस नियुक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम लिज मैथ्यू, वरिष्ठ वकील, को एमिकस नियुक्त करते हैं। वह इस गंभीर मुद्दे पर अदालत की मदद करेंगी।” बेंच ने रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति और उससे जुड़े अखबारों की कतरनें जल्द से जल्द एमिकस को देने को कहा। रजिस्ट्री को एमिकस को इस आदेश की जानकारी भी जल्द देने का निर्देश दिया गया।
Aar Paar With Arpita Aarya: BJP से या आपस में ही भिड़ेंगे अखिलेश-राहुल?|UP Election | Akhilesh Yadav
Aar Paar With Arpita Aarya में Uttar Pradesh politics और आगामी UP Elections को लेकर बड़ा सवाल—क्या Akhilesh Yadav के नेतृत्व में गठबंधन की राजनीति आगे भी जारी रहेगी या सियासी समीकरण बदलेंगे? समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच रिश्तों, संभावित गठबंधन समीकरणों और 2027 UP Elections की तैयारियों पर इस खास चर्चा में विस्तार से बात होगी। देखिए Aar Paar With Arpita Aarya में UP Politics की पूरी तस्वीर। Aar Paar With Arpita Aarya raises a major question about Uttar Pradesh politics and the upcoming UP Elections: Will the alliance politics under Akhilesh Yadav continue, or will the political equations change? This special discussion takes an in-depth look at the relationship between the Samajwadi Party and its allies, possible alliance equations, and preparations for the 2027 UP Elections. Watch Aar Paar With Arpita Aarya for the complete picture of UP politics. #aarpaar #arpitaaarya #akhileshyadav #upelections2027 #uppolitics #samajwadiparty #sp #upnews #uttarpradesh #politics #spalliance #akhileshyadavnews News18 India को Google पर फॉलो करे- https://news18.co/n18ig न्यूज़18 इंडिया भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल है। जो 24 घंटे आप तक देश और दुनिया की हर खबर पहुँचाता है। राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, खेल के साथ साथ आप तक वो हर खबर हम पहुँचाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल #News18IndiaNumber1 News18 India is India's No.1 hindi News Channel. We bring you the latest, most relevant and the news that concerns you from all over the world. Politics, Entertainment, Bollywood, OTT, Sports, News to Use, Technology, all the news that is important for you to know, we bring you that. Be with us as News18India viewer and subscribe our YouTube channel #News18IndiaNumber1 Follow Every Breaking Story LIVE???? Watch News18 LIVE 24x7: https://youtube.com/live/Io-G_aiF8HA Subscribe our channel for the latest news updates: https://www.youtube.com/@news18India Like us: https://www.facebook.com/News18India/ Follow us: https://twitter.com/News18India News18 Mobile App https://onelink.to/desc-youtube Website https://hindi.news18.com/ ID_SL ID_NS news18 india live, hindi news live, UPI case in Supreme Court, Gurpatwant Singh Pannun India Conspiracy, AAP vs Delhi government, Congress Election Commission Protest, SIR, IIT Bombay case, CM Vijay Gold Ring Scheme, Brij Bhushan Sharan Singh Case, Cyclone Arnab Latest Update, LPU Student Protest
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