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SC on UPI: SC का यूपीआई पर MDR पर रोक लगाने से इनकार, RBI और NPCI को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल भुगतान प्रणाली से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई (UPI) लेन-देन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इस नई व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कानूनी आधार पर सवाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अधिवक्ता रंजन दत्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट के सामने यह सवाल उठाया गया कि यदि सरकार सीधे तौर पर इस धन को एकत्र नहीं कर रही है, तो इस तरह के शुल्क को लागू करने का कानूनी आधार क्या है?

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन ने अदालत को बताया कि एमडीआर न तो कोई टैक्स है और न ही सरकार द्वारा एकत्र किया जाने वाला कोई शुल्क। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि यह चार्ज पूरी तरह से पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर का है, जिसे यूपीआई लेन-देन को प्रोसेस करने वाली संस्थाओं जैसे बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच साझा किया जाता है।

आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के लिए क्या बदलेगा?
नया एमडीआर फ्रेमवर्क लागू होने के बाद भी आम उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल हैं। सरकार और विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए सिस्टम का असर आम यूजर पर किस तरह पड़ेगा, इसे इन बिंदुओं से समझा जा सकता है:

  • पूरी तरह मुफ्त रहेंगे P2P लेनदेन: दो व्यक्तियों के बीच होने वाले सभी यूपीआई लेन-देन, राशि चाहे जितनी भी हो, पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे।
  • 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट फ्री: यदि कोई ग्राहक किसी दुकानदार को 2,000 रुपये तक का भुगतान यूपीआई के जरिए करता है, तो उस पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी दुकान पर 1,500 रुपये का भुगतान करते हैं, तो नए सिस्टम के आने से आपको अचानक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
  • 96% मर्चेंट लेनदेन प्रभावित नहीं: सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस नए फ्रेमवर्क से करीब 96 प्रतिशत यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पूरी तरह अप्रभावित और सुरक्षित रहेंगे। छोटे व्यापारी जो यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपये तक प्राप्त करते हैं, उनके लिए एमडीआर शून्य बना रहेगा।

नए फ्रेमवर्क के तहत शुल्क और श्रेणियां
नए ढांचे के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों और बड़ी राशि के लेन-देन के लिए निम्नलिखित नियम तय किए गए हैं:- 

  • मानक एमडीआर: पात्र लेन-देन के लिए मानक एमडीआर 0.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसे 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर अधिकतम 300 रुपये तक सीमित किया गया है। मिसाल के तौर पर, यदि एमडीआर के दायरे में आने वाला 10,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो 0.4 फीसदी की दर से यह शुल्क 40 रुपये होगा।
  •  चुनिंदा क्षेत्रों के लिए फ्लैट शुल्क: रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के भुगतानों पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर लगेगा। इसके अलावा कैपिटल मार्केट से जुड़े भुगतान पर 0.02 प्रतिशत का निचला एमडीआर लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।

उपभोक्ताओं पर सीधे बोझ को लेकर सख्त निर्देश
सरकार और वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह शुल्क मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर का आंतरिक मामला है और ग्राहकों से यह राशि अलग से नहीं वसूली जानी चाहिए। इसके साथ ही, यूपीआई ऐप्स को भी यह हिदायत दी गई है कि वे इस नए फ्रेमवर्क की आड़ में उपयोगकर्ताओं पर किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क नहीं थोप सकते।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस संतुलित दृष्टिकोण से तकनीकी सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड जुटाया जा सकेगा, साथ ही छोटे व्यापारियों और आम जनता पर भी अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा।

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3 उबले अंडे और 2 केला खाकर किया शूटआउट, कार की बैक सीट ने दिलाया ईशा सिंह को सिल्वर मेडल

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2 बार ट्रायल में हुए नाकाम, तीसरी बार में मार ली बाजी... अब नेशनल चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए खेलेंगे खजान

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