SC Suo Motu Cognizance: दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म पर SC सख्त, कहा- 'निर्भया केस' जैसी दर्दनाक समानताएं उजागर होती हैं
दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ सामने आ रहे दुष्कर्म के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विशेष रूप से दिल्ली में चलती स्लीपर बस के भीतर एक नाबालिग के साथ हुए यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक पार्क में हुई किशोरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन घटनाओं ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और स्वतः संज्ञान
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री को जनहित याचिका दर्ज करने और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि केवल संवेदनाएं व्यक्त करना या एकजुटता जताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए जवाबदेही तय करना और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि इन हालिया घटनाओं की 2012 के निर्भया मामले से दर्दनाक समानताएं हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि पिछले एक दशक में क्या कानून लागू करने वाली व्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार हुआ भी है या नहीं।
एजेंसियों की विफलता और सार्वजनिक सुरक्षा
अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इन घटनाओं से कानून लागू करने वाली एजेंसियों की विफलता साफ तौर पर उजागर होती है। पार्क और सार्वजनिक परिवहन जैसी जगहों को पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा निगरानी और प्रशासनिक सुविधाओं के अभाव में असुरक्षित या जोखिम वाला क्षेत्र बनने की अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए सार्वजनिक स्थल सुरक्षित रहें।
चलती स्लीपर बस में दरिंदगी की घटना
राजधानी दिल्ली में हुई इस झकझोर देने वाली घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की डरावनी यादें ताजा कर दी हैं। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस में यह वारदात 4 अगस्त 2026 को सामने आई। बस के अंदर 16 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर चालक और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह मामला दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल की गई बस को भी ज़ब्त कर लिया गया है।
पीड़िता की पृष्ठभूमि
पुलिस जांच के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा की छात्रा है। वह 3 अगस्त 2026 को पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर अपने घर से बिना बताए निकल गई थी। उसका इरादा नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने का था, इसी दौरान वह अपराधियों के चंगुल में फंस गई।
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