दिल्ली उच्च न्यायालय ने Naresh Balyan को मकोका मामले में जमानत देने से किया इनकार
नयी दिल्ली, तीन अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को संगठित अपराध के खिलाफ बने कड़े कानून के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने बालियान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘हम इसे खारिज कर रहे हैं।’’ पूर्व विधायक को चार दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन एक निचली अदालत ने कथित वसूली के एक मामले में उन्हें जमानत दी थी।
जमानत का अनुरोध करते हुए बालियान ने अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ ‘‘सबूत का एक भी अंश नहीं है’’ और यह मामला ‘‘पूरी तरह निराधार’’ है। बालियान पर आरोप है कि वह एक संगठित अपराध गिरोह की गतिविधियों को संचालित करने और उसमें सहयोग देने का काम करता था। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को एक निचली अदालत ने भी मकोका के इसी मामले में बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उस समय अभियोजन पक्ष ने कथित आपराधिक गिरोह के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में दर्ज 16 प्राथमिकियों का हवाला देते हुए दावा किया था कि इस गिरोह ने समाज में अराजकता फैलाई और अवैध तरीके से भारी संपत्ति अर्जित की।
Poonch में मिले जंग लगे दो mortar गोले, सेना ने सुरक्षित तरीके से किया नष्ट
मेंढर/जम्मू, तीन अगस्त जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के दो गांवों से जंग लगे दो मोर्टार गोले बरामद किए गए और सेना के बम निरोधक दस्ते ने उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पहले मामले में ग्रामीणों ने मनकोट क्षेत्र में छज्जला पुल के पास एक खुले मैदान में एक निष्क्रिय मोर्टार गोला देखा और तुरंत पुलिस एवं सुरक्षा बलों को सूचित किया।
सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की। उन्होंने बताया कि इसके बाद विस्फोटक की जांच के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट के जरिए उसे नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मेंढर नाले के पास अधकी गांव के खेतों में एक और निष्क्रिय मोर्टार गोला मिला, जिसे विशेषज्ञों ने सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया।
अधिकारियों ने कहा कि संभवत: में विस्फोटक में, नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर पहले हुई सीमा-पार गोलाबारी में विस्फोट नहीं हो पाया होगा और यह निष्क्रिय पड़ा रहा होगा।
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