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Pending Toll Rule: टोल बकाया है तो अटकेगा हर काम, न मिलेगा NOC, न फिटनेस और न परमिट
Pending Toll Rule: अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स बकाया है तो अब कोई भी जरूरी सरकारी काम आसानी से नहीं होगा. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक टोल का बकाया नहीं चुकाया जाएगा, तब तक वाहन से जुड़े कई काम रोके जाएंगे. सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 लागू किए हैं. इसका मकसद नेशनल हाईवे पर टोल वसूली को मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है.
नए नियमों के तहत क्या बदला?
- अब जिन वाहनों पर टोल का पैसा बाकी होगा गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर करने के लिए NOC नहीं मिलेगा
- गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं होगा
- कमर्शियल गाड़ियों को नेशनल परमिट जारी नहीं किया जाएगा
बकाया टोल की नई परिभाषा
सरकार ने अदा न किया गया यूज़र शुल्क की नई परिभाषा दी है. मतलब अगर टोल प्लाज़ा पर गाड़ी गुजर गई और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पैसा जमा नहीं हुआ, तो वह टोल बकाया माना जाएगा.
अब फॉर्म में भी देनी होगी जानकारी
NOC के लिए जो फॉर्म (Form-28) भरा जाता है, उसमें अब यह बताना जरूरी होगा कि गाड़ी पर कोई टोल बकाया तो नहीं है. यह फॉर्म अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा.
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डिजिटल टोल सिस्टम को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का कहना है कि ये बदलाव भविष्य में बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम (MLFF) लागू करने में मदद करेंगे, जिससे गाड़ी बिना रुके हाईवे से गुजर सकेगी और पैसा अपने आप कट जाएगा. इन नियमों से NHAI को टोल वसूली में पारदर्शिता आएगी, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल होगा और हाईवे के रख-रखाव और विकास के लिए ज्यादा संसाधन मिल सकेंगे.
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