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राज्यपाल आरएन रवि ने भाषण दिए बिना सदन से किया वॉकआउट, राष्ट्रगान के अपमान का लगाया आरोप

तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्यपाल RN रवि ने उद्घाटन भाषण दिए बिना ही सदन से निकल गए।

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Funny Joke: संता ने पूछा 1 करोड़ रुपये का सवाल, सुनकर बंता का चकराया दिमाग, क्या आप दे सकते हैं सही उत्तर?

आज हम आपके लिए एक से एक मजेदार चुटकुले लाए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इसमें सबसे मजेदार वो चुटकुला है जिसें संता, बंता से एक सवाल पूछता है. क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे?

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Voter List में गड़बड़ी? Mohammed Shami क्यों पहुंचे Election Commission दफ्तर, जानें पूरा मामला

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मंगलवार को कोलकाता स्थित चुनाव आयोग कार्यालय से अपनी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई पूरी करके निकले। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं थी। शमी ने नागरिकों से आगे आकर चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। शमी ने अपनी एसआईआर सुनवाई के बाद पत्रकारों से कहा कि कोई समस्या नहीं थी। एसआईआर से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जिनके पास एसआईआर फॉर्म नहीं है, उन्हें भी आना चाहिए।
 

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शमी द्वारा भरे गए जनगणना फॉर्म में कुछ जगहों पर विसंगतियां थीं, जिसके कारण उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शमी अपने क्रिकेट करियर के लिए पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी में बंगाल टीम का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में 'तार्किक विसंगतियों' की श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों वाली विभिन्न याचिकाओं पर ईसीआई को निर्देश जारी किए। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि ईसीआई ने 'तार्किक विसंगतियों' की श्रेणी में आने वाले कुछ व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। अतः, इस श्रेणी में शामिल व्यक्तियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, न्यायालय ने ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
 

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न्यायालय ने राज्य सरकार को ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयोग को दस्तावेजों और आपत्तियों पर विचार करने और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए सुनवाई प्रक्रिया का पालन करने हेतु पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में, पर्याप्त कर्मियों की तैनाती के लिए ईसीआई/राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे।
Tue, 20 Jan 2026 16:55:23 +0530

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