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Jamui मामले को Bihar Minister Shrawan Kumar ने बताया छिटपुट घटना, कड़ी कार्रवाई का किया वादा

बिहार के ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को जमुई में दो नाबालिगों के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना को "छिटपुट घटना" बताया और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं पर नज़र रख रही है और दोषियों को कानून से बचने नहीं देगी। मंत्री ने कहा कि दुनिया पूरी तरह अपराध-मुक्त नहीं है। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं। सरकार की नज़र इन छिटपुट घटनाओं पर है। बिहार में ऐसे काम करने वाले बच नहीं सकते। पहले भी उनके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की गई है।

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यह बयान तब आया जब जमुई में 10वीं कक्षा के एक लड़के और लड़की को कुछ लोगों के समूह द्वारा परेशान किए जाने के वीडियो ऑनलाइन सामने आए। पुलिस ने 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (POCSO) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना 19 सितंबर को शाम करीब 7 बजे हुई, जब कोचिंग क्लास के बाद दो नाबालिग (जो दोस्त हैं) उस इलाके में गए थे।

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की थी कि वीडियो में दिख रहे सभी लोगों की पहचान की जाए और उन पर POCSO के तहत मुकदमा चलाया जाए। साथ ही, उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार पर सवाल भी उठाए थे। जमुई के पुलिस अधीक्षक (SP) दयाल ने बताया कि ऑनलाइन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। SP ने बताया कि कोचिंग क्लास के बाद दो छात्र उस इलाके में तस्वीरें लेने गए थे। इसके बाद POCSO और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।

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हालांकि FIR में किसी आरोपी का नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो में दिख रहे छह-सात लोगों की पहचान की। पुलिस ने बताया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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चेयरमैन का 'कास्टिंग वोट' VS ट्रस्ट्स का 'वीटो', बोर्डरूम जंग में फिर क्यों गूंज रहा है 2021 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

टाटा संस के बोर्डरूम में एन. चंद्रशेखरन के पुनर्नियुक्ति को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने में एक बार फिर गहरे कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष को सामने ले आया है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने 17 सितंबर को हुए उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत चंद्रशेखरन को पांच साल का नया कार्यकाल दिया गया है। नोएल टाटा का तर्क है कि बोर्ड ने इस बार पुनर्नियुक्ति के लिए उस संवैधानिक मार्ग का पालन नहीं किया, जो साल 2022 में अपनाया गया था।   इस पूरे विवाद के केंद्र में टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान विशेषकर आर्टिकल 104बी, 118 और 121 हैं, जिनकी व्याख्या को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। टाटा ट्रस्ट्स का कड़ा रुख है कि किसी भी वैध प्रस्ताव के लिए ट्रस्ट-नॉमिनी डायरेक्टरों के बहुमत का सकारात्मक समर्थन अनिवार्य शर्त है। उनका यह भी दावा है कि इस जरूरी शर्त के पूरा न होने की स्थिति में चेयरमैन के पास मौजूद 'कास्टिंग वोट' (निर्णायक मत) का इस्तेमाल करके इस कानूनी कमी को पाटा नहीं जा सकता। पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइरस मिस्त्री मामले में जिन पेचीदगियों को परखा गया था, टाटा संस के इस ताज़ा घमासान ने उन पुराने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियंत्रण के कानूनी सवालों को एक बार फिर से जीवित कर दिया है।   

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दूसरी ओर, टाटा संस ने 'आर्टिकल्स' (नियमों) की एक अलग व्याख्या पर भरोसा किया है, जिसमें वोटों की संख्या बराबर होने की स्थिति में 'कास्टिंग वोट' (निर्णायक वोट) का प्रावधान भी शामिल है। दोनों पक्षों को मिली कानूनी राय में भी इस बात पर अलग-अलग विचार सामने आए हैं कि क्या मौजूदा चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति पर आर्टिकल 118 लागू होता है और 'कास्टिंग वोट' का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड बनाम साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फ़ैसले का कानूनी महत्व इस बात में है कि कोर्ट ने ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेट किए गए डायरेक्टरों को मिले खास अधिकारों की वैधता और दायरे की साफ़ तौर पर जांच की। लेकिन इस फ़ैसले को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो इसमें असल में तय किया गया था,न कि टाटा संस बोर्ड के सामने अभी चल रहे विवाद पर किसी फ़ैसले के तौर पर।

अनुच्छेद 118 और चेयरमैन का पद

अनुच्छेद 118 खास तौर पर चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए मसौदे में चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने वाली एक सिलेक्शन कमिटी का प्रावधान था और बोर्ड को यह अधिकार था कि वह सिफारिश किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 121 के अधीन नियुक्त करे। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि मौजूदा चेयरमैन को हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस भाषा के बारे में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या मौजूदा बहस के लिए खास तौर पर अहम है। कोर्ट ने कहा कि हटाने के लिए वही प्रक्रिया का ज़िक्र होने का मतलब यह नहीं था कि मौजूदा चेयरमैन को हटाने के लिए एक नई सिलेक्शन कमिटी बनानी होगी। तीन जजों की बेंच ने उस समय कहा था कि वही प्रक्रिया का मतलब आर्टिकल 121 के तहत 'हां' में वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करना है। इसलिए, कोर्ट ने आर्टिकल 118 को आर्टिकल 121 से जोड़ा, न कि सिलेक्शन कमिटी की प्रक्रिया को मौजूदा चेयरमैन को हटाने के मामले में भी उसी तरह लागू माना। मौजूदा विवाद में यह फ़र्क अहम है क्योंकि 2021 का मामला उस समय के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटाने से जुड़ा था, जबकि अभी का विवाद मौजूदा चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति से जुड़ा है। फ़ैसले में यह तय नहीं किया गया था कि क्या उसी मौजूदा चेयरमैन की दोबारा नियुक्ति के लिए आर्टिकल 118 के तहत ही प्रक्रिया अपनानी ज़रूरी है, और न ही यह तय किया गया था कि 2022 में चंद्रशेखरन के कार्यकाल का नवीनीकरण (renewal) उसी प्रावधान के तहत सही ढंग से किया गया था या नहीं। इस वजह से अलग-अलग तरह की व्याख्याओं की गुंजाइश बनी हुई है। ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा का कहना है कि चेयरमैन पद के लिए आर्टिकल 118 ही लागू होने वाला संवैधानिक प्रावधान है और 2022 की बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में खुद यह दर्ज किया गया था कि चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 118 के तहत हुई है। टाटा संस ने इसके उलट कानूनी सलाह ली है, जिसके अनुसार आर्टिकल 118 नए चेयरमैन की नियुक्ति से जुड़ा है और मौजूदा चेयरमैन के कार्यकाल के नवीनीकरण पर लागू नहीं होता। यह विवाद उन सवालों में से एक है जिन्हें मौजूदा आर्टिकल्स और 2022 व 2026 के प्रस्तावों से जुड़े तथ्यों की व्याख्या करके सुलझाना होगा।

विवाद का मुख्य केंद्र आर्टिकल 121 और ट्रस्ट के नॉमिनी हैं

2021 के फ़ैसले में आर्टिकल 104B और 121 के तहत बनाए गए खास वोटिंग सिस्टम की विस्तार से जांच की गई थी। आर्टिकल 104B ने दो टाटा ट्रस्ट को अगर वे मिलकर काम करें और उनकी हिस्सेदारी तय सीमा के बराबर हो - एक-तिहाई डायरेक्टर को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया। वहीं, आर्टिकल 121 के तहत, उन मामलों में जिनमें बोर्ड के बहुमत के फ़ैसले की ज़रूरत होती है, आर्टिकल 104B के तहत नियुक्त डायरेक्टरों के बहुमत की सहमति (अफ़र्मेटिव वोट) ज़रूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सहमति वाले वोटिंग अधिकार को सिर्फ़ एक सीमित अधिकार बताया और कहा कि आर्टिकल 121 के तहत, उन मामलों में जिनमें बोर्ड के बहुमत के फ़ैसले की ज़रूरत होती है, आर्टिकल 104B के तहत नियुक्त डायरेक्टरों के बहुमत की सहमति ज़रूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

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क्या 2021 के फ़ैसले ने टाटा संस के मुकाबले ट्रस्ट्स को ज़्यादा अहमियत दी?

यहीं पर सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश साल्वे द्वारा इस फ़ैसले की अलग-अलग सार्वजनिक व्याख्याएँ अहम हो जाती हैं। सिंघवी, जो अब ट्रस्ट्स और नोएल को सलाह दे रहे हैं, ने तर्क दिया है कि 2021 के फ़ैसले में ट्रस्ट्स की विशेष संवैधानिक स्थिति को मान्यता दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अब उन अधिकारों को कमज़ोर करने के लिए चुनिंदा तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। उनका ज़ोर शेयरहोल्डर अधिकारों और उन विशेष आर्टिकल्स पर है जिनका टाटा संस ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने बचाव किया था। 2021 के फ़ैसले में काफ़ी कुछ ऐसा कहा गया है जिससे पता चलता है कि ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेट किए गए लोगों की स्थिति विशेष क्यों है। कोर्ट ने कहा कि टाटा संस एक मुख्य इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी थी और इसकी लगभग 66% इक्विटी परोपकारी ट्रस्ट्स के पास थी। कोर्ट ने कहा कि इसलिए ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेट किए गए डायरेक्टर, आम बैठक में नियुक्त किए गए "किसी अन्य डायरेक्टर" जैसे नहीं थे।

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