SC Landmark Judgment: अब UAPA समेत सभी मामलों में आरोपी को लिखित में बताने होंगे गिरफ्तारी के कारण
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला सुनाया है। जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 22(1) केवल एक औपचारिक नियम नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने कहा कि चाहे सामान्य अपराध का मामला हो या UAPA जैसे कड़े विशेष कानून का, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का लिखित आधार बिना किसी अपवाद के उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
आरोपी की समझ में आने वाली भाषा में देना होगा लिखित कारण
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक रूप से बताना या ऐसी भाषा में लिखित कारण देना जो आरोपी समझ न पाए, संवैधानिक संरक्षण को बेअसर कर देता है। जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में और उसी भाषा में देने होंगे जिसे आरोपी समझता हो। अगर तुरंत लिखित प्रति देना संभव न हो, तो भी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने से कम से कम दो घंटे पहले लिखित प्रति मुहैया करानी होगी।
कारण न बताने पर अवैध मानी जाएगी गिरफ्तारी
अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि यदि पुलिस या जांच एजेंसी इस प्रक्रिया और समयसीमा का पालन करने में विफल रहती है, तो ऐसी गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर-कानूनी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति तुरंत रिहा होने का हकदार होगा। बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए बुनियादी सुरक्षा मानकों के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता।
दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी
सर्वोच्च अदालत ने यह भी व्यवस्था दी कि यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अदालत द्वारा रिहा किया जाता है कि उसे गिरफ्तारी के लिखित कारण नहीं दिए गए थे या उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था, तो जांच एजेंसी उसे सीधे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में एजेंसी को आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने के लिए पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
ट्रंप का नया टीवी चैनल लॉन्च, 24 घंटे चलेगा ‘Trump TV’; बोले- भाषणों से लेकर प्रशासन के हर अपडेट एक जगह
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