टाटा ट्रस्ट्स ने चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाना अवैध बताया:कहा- कास्टिंग वोट से पास हो नहीं सकता प्रस्ताव; नोएल टाटा ने विरोध किया था
टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस बोर्ड के उस फैसले को खारिज कर गैर-कानूनी घोषित किया है, जिसमें एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। ट्रस्ट्स आज 20 सितंबर को कहा कि उनके नॉमिनी डायरेक्टर नोएल टाटा के विरोध के बाद यह प्रस्ताव कानूनी रूप से पारित ही नहीं हुआ था। टाटा संस की लगभग 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स ने ने स्पष्ट किया कि कास्टिंग वोट से दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स के बीच के विवाद सुलझाया नहीं जा सकता। 17 सितंबर को टाटा संस की बोर्ड मीटिंग में नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के विरोध में वोट किया था।
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