I-PAC रेड केस में आया अपडेट, हाईकोर्ट ने TMC की अर्जी को ठुकराया
ED vs I-PAC: I-PAC के कोलकाता स्थित दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. यह मामला अब कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां इस पर सुनवाई हुई. ईडी, तृणमूल कांग्रेस (TMC) और I-PAC—तीनों ने ही हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं. अदालत ने मामले की लाइव सुनवाई की, लेकिन वकीलों के अलावा किसी को भी कोर्ट रूम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.
ईडी ने हाईकोर्ट से की थी ये अपील
सुनवाई के दौरान ईडी ने हाईकोर्ट से अपील की कि मामले को फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि इससे जुड़ा एक मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ईडी ने TMC की याचिका को झूठा बताते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने याचिका पर हस्ताक्षर किए, वह छापेमारी के समय मौके पर मौजूद ही नहीं था. जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि याचिका अस्पष्ट और निराधार है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए.
टीएमसी के आरोपों को सिरे से नकारा
ईडी ने TMC के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि छापेमारी के दौरान कुछ भी जब्त नहीं किया गया. एजेंसी का दावा है कि सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगी अपने साथ ले गए थे. वहीं, सुनवाई के दौरान I-PAC की ओर से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था, जिस पर ईडी ने नाराजगी जताते हुए I-PAC को बुलाने की मांग की.
मामले की वैधता की होगी जांच- हाईकोर्ट
इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले की वैधता की जांच कर रहा है, न कि आरोपों की सच्चाई की. ईडी ने ममता सरकार के खिलाफ गलत आरोप लगाए जाने को लेकर नई याचिका दायर करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी देते हुए दो हफ्ते का वक्त दिया.
TMC ने की ईडी के बयान रिकॉर्ड करने की मांग
दूसरी ओर, TMC ने मांग की कि ईडी के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया जाए कि छापेमारी में कुछ भी जब्त नहीं हुआ. पार्टी ने आरोप लगाया कि ईडी ने राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई की है और उसे डर है कि पार्टी का पुराना संवेदनशील डेटा एजेंसी के हाथ लग गया है.
HC ने खारिज की TMC की याचिका
अंत में हाईकोर्ट ने TMC की याचिका खारिज कर दी और कहा कि ईडी के मामले में तृणमूल पार्टी पक्षकार नहीं है. साथ ही ईडी की याचिका पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है.
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