TMC Symbol Freeze: सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, EC के फैसले को बताया 'काला दिन', जानें क्या है नया नाम और चुनाव चिह्न
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने चुनाव आयोग (EC) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत 6 अक्टूबर को नंदीग्राम में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) का नाम और उसका पारंपरिक 'फूल और घास' (Jora Ghas Phul) वाला चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया गया था।
आपसी झगड़े के बीच, ममता और रिताब्रता बनर्जी के गुटों ने TMC के पारंपरिक 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न पर अपना दावा जताया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को इसके इस्तेमाल से रोक दिया है।
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आयोग ने ममता के गुट को 'फ़ुटबॉल खिलाड़ी' का चुनाव चिह्न दिया है और उसका नाम 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' रखा है, जबकि विरोधी गुट को 'लिफ़ाफ़ा' चुनाव चिह्न और 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम मिला है।
तीन बार मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री रह चुकीं ममता ने चुनाव आयोग के फ़ैसले की आलोचना की है और इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का 'काला दिन' बताया है। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने और लोकतांत्रिक व क़ानूनी तरीकों से TMC की असली पहचान और 'फूल-घास' वाला चुनाव चिह्न वापस पाने का संकल्प लिया है।
उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनके गुट को समर्थन दिया है।
कोलकाता में एक मीडिया ब्रीफ़िंग में ममता ने कहा, "एक माँ बच्चे को खोने का दर्द समझती है, और बच्चा माँ को खोने का दर्द समझता है। जिन्होंने संघर्ष करके यह संगठन नहीं बनाया, वे उस भावनात्मक जुड़ाव को नहीं समझ सकते।"
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उन्होंने कहा, "मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को नहीं छोड़ सकती। यह वह पार्टी है जिसे मैंने 29 वर्षों के संघर्ष, त्याग और राजनीतिक लड़ाइयों के ज़रिए बनाया है। जब तक मैं जीवित हूँ, यह पार्टी मेरे साथ रहेगी और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहेगी।"
हालांकि, बागी गुट ने चुनाव आयोग के फ़ैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वे इस अंतरिम व्यवस्था का पालन करेंगे। बागी गुट के विधायक अखरुज़्ज़मान अंसारी ने गुरुवार को कहा, "हम EC के आदेश को मानते हैं। ज़ाहिर है, हम 'घास पर दो फूल' वाला चुनाव चिह्न चाहते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी के लिए एक अंतरिम आदेश दिया है। हमें भरोसा है कि जब आयोग अपना अंतिम फ़ैसला सुनाएगा, तो हमें पार्टी का आधिकारिक और असली नाम और चुनाव चिह्न मिल जाएगा।"
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