कुत्ते को पत्थर मारकर हिंसक बनाया, सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता ने किया डॉग का बचाव
8 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने एबीसी नियमों को ठीक से लागू नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया था। शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि उसकी तरफ से सभी स्ट्रीट डॉग्स को हटाए जाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, बल्कि एबीसी नियमों के तहत इससे निपटने की बात कही गई है।
'कुत्ते के काटने से मौत या घायल होने पर...', मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कुत्ते के काटने की शिकार महिला ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, ‘मैं सहमत हूं कि ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) कार्यक्रम को सही से लागू करने पर कुत्तों की आक्रामकता और उनकी संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।’
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