ग्राहक की गलती नहीं तो बैंक खाते से निकली रकम 10 दिन में लौटानी होगी
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक खातों से होने वाली ठगी पर अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि यदि खाते से अवैध तरीके से रकम निकाली गई और इसमें खाताधारक की गलती या लापरवाही नहीं है, तो दस दिन के भीतर रकम वापस करना बैंक की जिम्मेदारी है।
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