NIA terror conspiracy case में अमेरिकी Matthew VanDyke को Delhi Court से मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से जांच किए जा रहे आतंकी साजिश के एक मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक को शुक्रवार को जमानत दे दी। अदालत के सूत्रों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने वैन डाइक को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी। अदालत ने निर्देश दिया कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा।
अदालत ने वैन डाइक की जमानत याचिका पर बृहस्पतिवार को एनआईए को नोटिस जारी किया था। इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने वैन डाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों के खिलाफ भारत में कथित अवैध प्रवेश, ठहरने और आवाजाही को लेकर आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन आतंकवाद रोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान नहीं लगाए थे। एनआईए के आरोपपत्र में सातों आरोपियों पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम की धारा 21 (वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने की सजा का प्रावधान) और धारा 23 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘‘यूएपीए के तहत अपराध किए जाने के संबंध में सही और पूरी जानकारी जुटाने तथा उसका सत्यापन करने के लिए और समय की आवश्यकता है।’’ एनआईए ने अदालत को बताया था कि आरोपियों के खिलाफ भारत और म्यांमा में जातीय सशस्त्र समूहों को सहायता देने और उन्हें ड्रोन प्रशिक्षण देने सहित व्यापक आतंकवादी साजिश के मामले में जांच की जा रही है।
TISS प्रोफेसर को WhatsApp ग्रुप बनाने पर जबरन रिटायरमेंट गलत, Bombay HC की कड़ी टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था की मंज़ूरी के बिना सिर्फ़ WhatsApp ग्रुप शुरू करने पर ही अनिवार्य रिटायरमेंट जैसी सख़्त सज़ा नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब यह साबित न हुआ हो कि कर्मचारी को उस ग्रुप से कोई निजी आर्थिक फ़ायदा हुआ था। यह टिप्पणी 57 साल के स्वपन गराइन की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। गराइन ने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (TISS) में काम किया था और WhatsApp ग्रुप बनाने के कारण उन पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। गराइन, जिन्होंने TISS के स्कूल ऑफ़ सोशल वर्क में 31 साल तक प्रोफ़ेसर के तौर पर काम किया, उन्हें मार्च 2016 में सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद, सितंबर 2017 में संस्थान के डायरेक्टर और अनुशासनात्मक अधिकारी ने उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट की सज़ा दी।
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गराइन ने नौकरी पर वापस बहाल किए जाने, सर्विस की निरंतरता, पूरी बकाया सैलरी और दूसरे संबंधित फ़ायदों की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। यह मामला एक ऐसे WhatsApp ग्रुप से जुड़ा था जिसे गारैन ने कथित तौर पर संस्थान की मंज़ूरी के बिना बनाया था। TISS का दावा था कि उन्होंने संस्थान के आधिकारिक लोगो का इस्तेमाल करके 'TISSians Career Impact2' नाम का एक समानांतर (पैरेलल) ग्रुप बनाया था। TISS के अनुसार, यह उनके कर्मचारियों पर लागू आचार संहिता (कोड ऑफ़ कंडक्ट) की धारा 21 का उल्लंघन था। संस्थान ने आरोप लगाया कि गारैन ने प्लेसमेंट सेवाओं के लिए यह ग्रुप बनाया था और ऐसा करके उन्होंने अपनी सेवा शर्तों का उल्लंघन किया था। TISS ने यह भी आरोप लगाया कि WhatsApp ग्रुप असल में एक प्लेसमेंट सर्विस की तरह था, जिसके ज़रिए गारैन अपने निजी फ़ायदे के लिए छात्रों और पूर्व छात्रों से संपर्क कर रहे थे। संस्थान का तर्क था कि यह प्लेसमेंट सर्विस देने का काम करने जैसा था, जो फ़ुल-टाइम, परमानेंट फ़ैकल्टी मेंबर के लिए सर्विस नियमों के तहत मना था।
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संस्थान ने यह भी आरोप लगाया कि गारैन का उसके लोगो का इस्तेमाल करना उसके इंटेलेक्चुअल अधिकारों का उल्लंघन था। संस्थान ने उन पर अपनी सर्विस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संस्थान के संसाधनों, ज्ञान और जानकारी का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया, साथ ही यह भी कहा कि ऐसा इस्तेमाल एक आपराधिक अपराध है। हालांकि, WhatsApp ग्रुप में हुई बातचीत और तथ्यों की जांच करने के बाद, जस्टिस MS कार्निक और जस्टिस संदेश डी पाटिल की बेंच ने इतनी सख़्त सज़ा देने के आधार पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि ग्रुप बनाने से TISS को असल में क्या नुकसान हुआ।
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