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स्टेम सेल थेरेपी पर सरकार सख्त, मंजूर बीमारियों में ही हो सकेगा नियमित इस्तेमाल

सरकार ने स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस थेरेपी का इस्तेमाल नियमित क्लिनिकल प्रैक्टिस में केवल उन्हीं बीमारियों या स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जा सकेगा, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी है।

सरकार के मुताबिक, स्टेम सेल थेरेपी के इस्तेमाल को निर्धारित नियमों और मंजूर उपचारों के दायरे में रखने के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के मामले में, एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑटिज़्म के इलाज में किसी भी तरह के स्टेम सेल का इस्तेमाल सिर्फ मंजूरशुदा क्लिनिकल ट्रायल्स तक ही सीमित रहेगा और यह 'स्टेम सेल रिसर्च के लिए नेशनल गाइडलाइंस, 2017' के मुताबिक होगा।

16 सितंबर को राज्यों को भेजी

16 सितंबर की तारीख वाली यह एडवाइजरी उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है जिन्होंने स्टेम सेल थेरेपी के रेगुलेशन से जुड़े 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2010' को अपनाया है। यह एडवाइजरी स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी से जुड़े मौजूदा नियमों को फिर से दोहराती है। एडवाइजरी में स्टेम सेल थेरेपी से जुड़े नियमों का पालन न करने के नतीजों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी, 2026 के अपने फैसले में कहा था कि कानूनी आदेशों का पालन न करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आईएमसी रेगुलेशंस, 2002 के रेगुलेशन 7.22 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट (पेशेवर कदाचार) के साथ-साथ 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन) एक्ट, 2010' की धारा 32 और 40 के तहत कार्रवाई शामिल है, जिसमें रजिस्ट्रेशन रद्द करने और जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

बयान में कहा गया है, "इसलिए मिनिस्ट्री ने संबंधित राज्य और जिला रेगुलेटरी अथॉरिटीज और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स से कहा है कि वे स्टेम सेल रिसर्च और थेरेपी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।" इसके अलावा, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने अपनी एडवाइजरी में फिर से कहा है कि स्टेम सेल थेरेपी सिर्फ़ मंज़ूरशुदा स्थितियों के लिए ही स्टैंडर्ड क्लिनिकल केयर के तौर पर दी जा सकती है।

एडवाइजरी में मिसकंडक्ट क्या होगा?

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि मंज़ूरशुदा स्थितियों के अलावा स्टेम सेल थेरेपी देना, प्रिस्क्राइब करना, बढ़ावा देना या उसका विज्ञापन करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। बयान के मुताबिक, एनएमसी ने राज्य मेडिकल काउंसिल्स को यह सलाह भी दी है कि वे अपने ध्यान में लाए गए कथित उल्लंघनों के मामलों की जांच करें। अगर उचित प्रक्रिया के बाद किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट साबित होता है, तो लागू कानूनी और रेगुलेटरी प्रावधानों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

(DISCLAIMER: खबर IANS न्यूज फीड से ली गई है. न्यूजनेशन खबर में किए गए किसी भी डेटा और फैक्ट्स की पुष्टि नहीं करता है.)

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