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चर्च के आंतरिक मामले तय नहीं कर सकता प्रशासन, Meghalaya High Court ने रद्द किए डीसी के आदेश

मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिला प्रशासन किसी गिरजाघर के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए धार्मिक न्यायाधिकरण की भूमिका नहीं निभा सकता। अदालत ने मावखर प्रेस्बिटेरियन गिरजाघर में पादरी संबंधी देखभाल और धार्मिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त के आदेशों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने गिरजाघर द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठा सकता है, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल अलग-अलग प्रेस्बिटेरियन धर्मसभाओं के परस्पर प्रतिस्पर्धी धार्मिक अधिकारों या उनके अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति एच. एस. थांगखीव ने मंगलवार को कहा, ‘‘दो समूहों के बीच किसी विवाद का होना अपने आप में कार्यपालिका को किसी धार्मिक संप्रदाय के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने का असीमित अधिकार नहीं देता।’’ फैसले के अनुसार, मावखर प्रेस्बिटेरियन गिरजाघर में विवाद की शुरुआत 2019 में हुए एक घटनाक्रम से हुई, जब करीब 2.86 करोड़ रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिला। बाद में एक ऑडिट में करीब 4.65 करोड़ रुपये के कथित गबन की पुष्टि हुई और 3 अगस्त, 2019 को 3.26 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में पादरी रेवरेंड एम. पिंगरोप को निलंबित करने और पद से हटाने तथा गिरजाघर के खासी जैंतिया प्रेस्बिटेरियन धर्मसभा सेपंगी से संबद्धता को लेकर विवाद के बाद यह मामला और बढ़ गया।

गिरजाघर की सभा ने एक फरवरी 2026 को सेपंगी धर्मसभा से अलग होने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद गिरजाघर के प्रशासन को लेकर परस्पर विरोधी दावे सामने आए और यह सवाल उठा कि क्या केजेपी धर्मसभा मिहंगी पादरी संबंधी सेवाएं प्रदान कर सकती है। उपायुक्त ने 19 जून को केजेपी मिहंगी धर्मसभा को गिरजाघर में पादरी संबंधी सेवाएं देने और धार्मिक संस्कार संपन्न कराने से रोकने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह निर्देश ‘प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया’ की ओर से प्राप्त धार्मिक अधिकार क्षेत्र संबंधी स्पष्टीकरण के आधार पर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह का निर्धारण करना उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। अदालत ने 13 मई को जारी कारण बताओ नोटिस और 19 जून के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि इनका उद्देश्य धार्मिक अधिकार क्षेत्र और धार्मिक कार्यों का निर्धारण या नियमन करना था।

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पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक संकट: दल-बदल मामले में 10 बागी TMC विधायकों को अयोग्यता नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर शुरू हुआ अंदरूनी सत्ता संघर्ष अब औपचारिक दल-बदल विरोधी कानूनी कार्यवाही में बदल चुका है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने बागी TMC गुट के 10 प्रमुख विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन विधायकों से ममता बनर्जी गुट द्वारा दायर अयोग्यता याचिका पर 7 दिनों के भीतर अपना आधिकारिक जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। यह कदम वरिष्ठ TMC विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। चट्टोपाध्याय ने बागी गुट के नेता और विपक्ष के नेता रिताब्रत बनर्जी समेत 10 विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

यह विवाद अब विधानसभा, अदालतों, संसद और चुनाव आयोग समेत कई मंचों पर चल रहा है। ये नोटिस रिताब्रत बनर्जी, अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज़्ज़मान अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष को जारी किए गए। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि उनसे सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

यह मामला मंगलवार देर रात सामने आया, जब अंसारी ने नोटिस मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "हम पार्टी के भीतर इस मामले पर चर्चा करेंगे और समय पर उसी के अनुसार जवाब देंगे।" चट्टोपाध्याय, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए ममता बनर्जी गुट के उम्मीदवार हैं, ने 7 जुलाई को स्पीकर रथिन बोस को पत्र लिखकर 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है।

विपक्ष के नेता की नियुक्ति का मुद्दा पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट में है, जहां चट्टोपाध्याय ने इस पद के लिए रिताब्रत बनर्जी को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। दल-बदल विरोधी कार्यवाही उन घटनाओं के बाद शुरू हुई जब ममता बनर्जी गुट द्वारा चट्टोपाध्याय को नामित किए जाने के बावजूद रिताब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। बागी गुट ने पार्टी के 80 में से 65 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बाद में उन्होंने अंसारी को मुख्य सचेतक (चीफ़ व्हिप) चुना और पार्टी नेतृत्व के अधिकार को चुनौती देते हुए समानांतर संगठनात्मक गतिविधियां शुरू कीं।

यह संकट मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में TMC की हार के बाद पैदा हुआ था। यह टकराव संसद तक भी पहुँच गया है, जहाँ बागी गुट के 20 लोकसभा सांसदों ने TMC छोड़कर 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया' जॉइन कर ली है, जो BJP के नेतृत्व वाले NDA के साथ है।

लोकसभा सचिवालय ने भी दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर इन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जारी किए गए, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया गया था।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का तर्क है कि बागी विधायकों की हरकतें दल-बदल के बराबर हैं और इसके लिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चट्टोपाध्याय की याचिका में रिताब्रत बनर्जी और नौ अन्य विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, और TMC की कानूनी टीम का कहना है कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ काम करने के लिए उन्हें नतीजे भुगतने होंगे।

पार्टी नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने कहा है कि याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उसी आधार पर की गई है, जैसा बागी सांसदों के खिलाफ कार्यवाही में बताया गया था। हालाँकि, बागी गुट ने इस कदम को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और विधानसभा सचिवालय के नोटिस को सामान्य प्रक्रिया करार दिया है।इसे भी पढ़ें: SRK Confirms King Release Date | अफवाहों पर शाहरुख खान ने लगाया पूर्णविराम! 24 दिसंबर को ही सिनेमाघरों में होगी रिलीज किंग

रिताब्रत बनर्जी के साथ वाले TMC गुट के प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कहा, "स्पीकर ने सामान्य प्रक्रिया के तहत 10 विधायकों से जवाब मांगा है। ममता बनर्जी के TMC गुट के लिए जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस घटनाक्रम का जश्न मना रहे हैं, उन्हें स्थिति साफ होने तक बस कुछ दिन इंतजार करना होगा।इसे भी पढ़ें: ये हथकंडे...मसूद अजहर पर पाकिस्तान के 70 लाख वाले इनामी 'खेल' की भारत ने खोली पोल

इसके अलावा, TMC का नाम और घास पर दो फूलों वाला चुनाव चिह्न चुनाव आयोग के सामने विवाद का विषय बना हुआ है, और दोनों गुट पार्टी की पहचान, चुनाव चिह्न और संगठनात्मक संसाधनों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को दोनों पक्षों के साथ बातचीत की और अब उसके फैसले का इंतजार है।

इस बीच, ममता बनर्जी गुट के एक विधायक ने संकेत दिया कि अयोग्यता की कार्यवाही के पहले दौर के लिए इन 10 विधायकों को चुनना जानबूझकर किया गया था। उन्होंने कहा कि बाकी विधायकों को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और ममता बनर्जी गुट में लौटने के लिए "कुछ समय" दिया जा रहा है, साथ ही चेतावनी दी कि जो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

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