Responsive Scrollable Menu

Viral Video: बॉस को आपकी थकान नहीं, काम पर भरोसा चाहिए, करियर ग्रोथ को लेकर महिला ने बताई जरूरी बात

ऑफिस में ज्यादा घंटे काम करना ही सफलता की गारंटी नहीं है. करियर में आगे बढ़ने के लिए समय पर काम पूरा करना, सही फैसले लेना, समस्याओं का हल निकालना और भरोसेमंद बनना ज्यादा जरूरी है.

Continue reading on the app

Income Tax Penalty Rules: 31 अगस्त की डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा? जानें पेनल्टी, ब्याज और नुकसान का पूरा हिसाब

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार 31 अगस्त की समयसीमा बीत जाने के बाद भी टैक्सपेयर्स को राहत दी जाती है, लेकिन इसके साथ कई तरह की वित्तीय पाबंदियां और पेनल्टी लागू हो जाती हैं। अगर आप भी इस डेडलाइन को चूक गए हैं या चूकने वाले हैं, तो जानिए इसके बाद क्या-क्या वित्तीय प्रभाव और नियम लागू होंगे।

31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका
समय सीमा मिस होने के बाद टैक्सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिलेटेड ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 तय की गई है।

धारा 234F के तहत लगेगी लेट फीस की पेनल्टी
नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस का भुगतान करना होगा। यदि आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। वहीं, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो लेट फीस की राशि 1,000 रुपये रहेगी।

बकाये टैक्स पर हर महीने 1% का अतिरिक्त ब्याज
यदि आपका कोई टैक्स बकाया है और आप 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो धारा 234A के तहत 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज की गणना शुरू हो जाएगी। यह ब्याज 1 सितंबर से तब तक वसूला जाएगा जब तक आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल नहीं कर देते।

बिजनेस और कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का मौका खत्म
अगर आप अपने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में हुए घाटे को अगले वित्तीय वर्षों के मुनाफे से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो 31 अगस्त से पहले रिटर्न भरना अनिवार्य था। बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने पर इन घाटों को आगे ले जाने का वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाता है।

ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का अधिकार होगा सीमित
कारोबारी या पेशेवर आय वाले टैक्सपेयर्स जो नए टैक्स रिजीम से बाहर निकलकर पुराने टैक्स रिजीम को चुनना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 10-IEA तय सीमा में जमा करना होता है। 31 अगस्त के बाद बिलेटेड रिटर्न भरते समय आप नया टैक्स रिजीम बदलकर ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं कर सकेंगे।

Continue reading on the app

  Sports

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों दिग्गजों से आगे निकले अभिषेक शर्मा, बनाया ये तूफानी रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में शतक ठोक इतिहास रच दिया. उन्होंने विराट-रोहित को भी पीछे छोड़ दिया. Fri, 18 Sep 2026 14:56:26 +0530

  Videos
See all

Haridwar में चाय की दुकान में फंदे से लटका मिला Nithari कांड के Surinder Koli का शव | Surendra Koli #tmktech #vivo #v29pro
2026-09-18T09:44:25+00:00

Kishore Ajwani: UP के Mirzapur में विधायक की कार अंडरपास में फंसी| Trending News| Ratnakar Mishra #tmktech #vivo #v29pro
2026-09-18T09:44:47+00:00
Editor Choice
See all
Photo Gallery
See all
World News
See all
Top publishers