नियमों की अनदेखी पड़ी भारी: IRADI की ICICI लोम्बार्ड के खिलाफ कार्रवाई, 1 करोड़ का जुर्माना ठोका
इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर भारतीय बीमा नियामक IRDAI ने बड़ी कार्रवाई की। नियामक ने कंपनी पर नियमों के पालन में लापरवाही के चलते 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
IRDAI के मुताबिक कंपनी से जुड़ी कई कमियां जांच में सामने आई थीं। इनमें आउटसोर्सिंग, वेंडर के चयन और उसकी जांच, रिकॉर्ड संभालने, इंटरनल कंट्रोल और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े नियम शामिल हैं। यह कार्रवाई सितंबर 2019 में हुई कंपनी की ऑनसाइट जांच के बाद शुरू हुई प्रक्रिया के आधार पर की गई है।
जांच के निष्कर्षों पर कंपनी से जवाब लिया गया। इसके बाद दो पूर्णकालिक सदस्यों वाले पैनल के सामने कंपनी की व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कुछ उल्लंघन साबित हुए।
आउटसोर्सिंग और वेंडर जांच में मिली खामियां
IRDAI ने बताया कि कंपनी ने आउटसोर्स की गई गतिविधियों और वेंडर से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया। वेंडर के चयन और उसकी उचित जांच यानी ड्यू डिलिजेंस से जुड़े मामलों में भी कमियां मिलीं। इसके अलावा रिकॉर्ड रखने, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था और कंपनी के गवर्नेंस से जुड़े नियमों के पालन में भी खामियां पाई गईं।
नियामक ने यह जुर्माना इंश्योरेंस एक्ट, 1938 की धारा 102 के तहत लगाया है। इसमें आईआरडीएआई के 2017 के आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज बाय इंश्योरर रेगुलेशन और बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस से जुड़े नियमों का उल्लंघन शामिल है।
कुछ मामलों में कंपनी को चेतावनी भी
सिर्फ जुर्माने तक मामला सीमित नहीं रहा। IRDAI ने कुछ दूसरी कमियों को लेकर ICICI Lombard को एडवाइजरी भी जारी की है। इनमें अनअलोकेटेड प्रीमियम और फ्री-लुक कैंसिलेशन के अनुरोधों को तय समय में प्रोसेस नहीं करने जैसे मामले शामिल हैं।
बोर्ड के सामने रखना होगा आदेश
आईआरएडीआई ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश को अपनी बोर्ड मीटिंग में रखे। कंपनी को उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तय समय में नियामक को देनी होगी।
IRDAI ने कहा कि ऐसी कार्रवाई का मकसद बीमा कंपनियों में बेहतर गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा भी नियामक की प्राथमिकता है। नियामक ने साफ किया है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
(प्रियंका कुमारी)
CLAT 2027: परीक्षा केंद्रों की सूची से वेल्लोर और तिरुवारूर बाहर, उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक बदलें अपना सेंटर
CLAT 2027: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम ने परीक्षा केंद्रों की सूची में बड़ा बदलाव करते हुए वेल्लोर और तिरुवारूर शहरों को हटा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अपने परीक्षा केंद्र के रूप में इन दोनों में से किसी शहर का चयन किया था, उन्हें अब किसी अन्य वैकल्पिक शहर का चुनाव करने के लिए कहा गया है।
कंसोर्टियम ने इस संबंध में 3 सितंबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत छात्रों को अपनी पसंद अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 दी गई है।
परीक्षा केंद्र की पसंद बदलने की प्रक्रिया
वेल्लोर या तिरुवारूर को अपने परीक्षा शहर के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों को अपना सेंटर बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले अपने CLAT अकाउंट में लॉगिन करें।
- इसके बाद 'Edit Application Form' के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब 'Test Centre Preference' टैब को ओपन करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू में से किसी अन्य वैकल्पिक परीक्षा केंद्र शहर का चयन करें।
- अपने बदले हुए विकल्प की पुष्टि के लिए 'Save/Submit' बटन पर क्लिक करें।
यह पूरी प्रक्रिया 3 नवंबर 2026 से पहले नहीं, बल्कि निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर लें।
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि बदलाव सहेजने के बाद अपने नए विकल्प की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य कर लें।
सहायता के लिए हेल्पडेस्क विवरण
यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र की पसंद को अपडेट करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो वे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी समस्याएं ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या आधिकारिक हेल्पडेस्क नंबर 080-47162020 पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पडेस्क कार्य दिवसों (working days) पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी।
कंसोर्टियम ने प्रभावित छात्रों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए तय समय सीमा के भीतर अपने परीक्षा केंद्र को अपडेट कर लें।
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