BJP MLA Gajendra Daral पर दलित मंडल अध्यक्ष से मारपीट का केस दर्ज
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दलित भाजपा मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर पार्टी के मुंडका से विधायक गजेंद्र दराल और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दलित मंडल के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि दराल ने पार्टी कार्यालय में उन पर हमला किया और जातिसूचक शब्द बोले।
कांझवाला मंडल के अध्यक्ष सुनील कुमार की शिकायत पर कांझवाला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। सुनील कुमार ने पहले एक वीडियो में विधायक पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद मंगलवार को भाजपा ने दोनों को नोटिस जारी कर अपना-अपना पक्ष रखने को कहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 140(3) (हत्या के इरादे से अपहरण या अगवा करना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 61(2) (आपराधिक साजिश) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उसने कहा कि इस मामले में शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं को भी लागू किया गया है। सुनील कुमार ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यालय में उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक शब्द कहे गए। शिकायत के मुताबिक, कुमार को बृहस्पतिवार शाम को मतदाता सूची पर चर्चा करने के बहाने कार्यालय बुलाया गया था, जहां दराल और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की।
कुमार ने आरोप लगाया है कि उन्हें कार्यालय के अंदर बंद कर दिया गया और पाइप, डंडे और बेल्ट से पीटा गया। पुलिस ने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है जिसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुनील कुमार ने वीडियो संदेश में दावा किया कि उन्हें रात भर कार्यालय में रोककर रखा गया और कथित घटना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे।
दिल्ली भाजपा के महासचिव और कार्यालय प्रभारी विष्णु मित्तल की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का संज्ञान लेने के बाद, दराल और कंझावला मंडल के अध्यक्ष सुनील कुमार को निर्देश दिया गया है कि वे 16 सितंबर को अपराह्न तीन बजे पार्टी मुख्यालय में राज्य अनुशासन समिति के सामने पेश हों और मामले पर अपना पक्ष रखें। इस घटना के बाद सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भाजपा विधायक दराल को बर्खास्त करने की मांग की है।
पूर्वी दिल्ली के कोंडली से आप विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि दलित समुदाय के एक सदस्य के साथ नृशंस हिंसा की गई।
UAPA मामले में ISIS समर्थक समूह के कथित सदस्य को Delhi High Court से मिली जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में आईएसआईएस-समर्थक समूह हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के एक कथित सदस्य को आठ साल तक उसके जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि मुकदमे के ‘‘जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है’’ और उनके समक्ष मौजूद सबूतों के आधार पर मोहम्मद साकिब उर्फ साकिब इफ्तिखार को जमानत देने से इनकार करने का कोई ठोस कारण नहीं बनता। साकिब उत्तर प्रदेश के बक्सर की जामा मस्जिद में इमाम था और हापुड़ का रहने वाला है।
साकिब ने मुकदमे की सुनवाई कर रही अदालत के 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह मामला 2018 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं लगाई गई थीं। अपीलकर्ता को 26 दिसंबर 2018 को हिरासत में लिया गया था और इसलिए वह लगभग आठ साल से जेल में है।
फिलहाल, अभियोजन पक्ष द्वारा उल्लेख किये गए 120 गवाहों में से केवल 40 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। सोमवार को सुनाये गए फैसले में अदालत ने कहा, ‘‘विशेष लोक अभियोजक ने यह बताया है कि प्रतिवादी 39 गवाहों को हटा देगा। भले ही ऐसा हो, लेकिन मुकदमे के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।’’ अदालत ने आदेश दिया, ‘‘गवाहों के बयानों और अपीलकर्ता पर लगे आरोपों पर गौर करने के बाद, और खासकर अपीलकर्ता के लंबे समय तक जेल में रहने को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का मामला बनाने में सफल रहा है।
इसलिए, हम आदेश देते हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।’’ अदालत ने जमानत के लिए कई शर्तें तय कीं और साकिब से 50,000 रुपये का निजी मुचलका और उतनी ही रकम के दो जमानतदार पेश करने को कहा। अदालत ने आरोपी से अपना पासपोर्ट जमा करने और मुकदमे की सुनवाई कर रही अदालत की मंज़ूरी के बिना देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया।
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