EYE OPENER| ASTRO GURU PAWAN SINHA| Modi के बाद अगला PM कौन? ज्योतिषाचार्य Pawan Sinha ने दिए संकेत!
पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन? ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा ने दिए संकेत! अमित शाह का चार्ट, योगी की भी है बहुत मजबूत ग्रह चाल। Rahul Gandhi और Priyanka Gandhi में से कौन रहेगा मजबूत, किसका बनता है राज योग। Signatures की ताक़त, कौन सा Signature होता है भाग्यशाली. Signature करते वक़्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। राहु केतु और शनि का सच। पितृ पक्ष में कैसे ख़ुश करें अपने पितरों को। मजबूत Remedies| Astro Pawan Sinha| Signature Art| Pitra Paksh| Remedies and Effects| #PawanSinha #AstroPawanSinha #NarendraModi #PMModi #AmitShah #YogiAdityanath #RahulGandhi #PriyankaGandhi #NextPM #PoliticalAstrology #RajYog #Astrology #eyeopener You can Search us on YouTube by- NBT, NBT TV Live, Navbharat Times, Times Now, TNN, TNNB, Navbharat TV, Hindi News, Latest news and @timesnownavbharat About Channel: Times Now Navbharat देश का No.1 Hindi news है। यह चैनल भारत और दुनिया से जुड़ी हर Latest News और Breaking News , राजनीति, मनोरंजन और खेल से जुड़े समाचार आपके लिए लेकर आता है। इसलिए सब्सक्राइब करें और बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ Times Now Navbharat is India's fastest growing Hindi News Channel with 24 hour coverage. Get Breaking news, Latest news, Politics news, Entertainment news and Sports news from India & World on Times Now Navbharat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Watch Live TV : https://www.timesnowhindi.com/live-tv Subscribe to our other network channels: Times Now: https://www.youtube.com/TimesNow Zoom: https://www.youtube.com/zoomtv ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- You can also visit our website at: https://www.timesnowhindi.com Download our App for Breaking News: https://tinyurl.com/bde8rv84 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/Timesnownavbharat Follow us on Twitter: https://twitter.com/TNNavbharat Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/timesnownavbharat
Supreme court on Rajpal Yadav: इन पर कौन भरोसा करेगा, SC ने चेक बाउंस मामलों में राजपाल यादव को ₹5 करोड़ जमा करने के लिए 2हफ़्ते और दिए, फटकार भी लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सात चेक बाउंस मामलों में सरेंडर करने से मिली अंतरिम राहत को आगे बढ़ा दिया है, साथ ही उन्हें दो हफ़्ते के अंदर रजिस्ट्री में ₹5 करोड़ जमा करने को कहा है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को कोर्ट ने यादव को सुरक्षा देते हुए एक दिन के अंदर यह रकम जमा करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश तब दिया जब यादव और उनकी पत्नी की तरफ़ से दायर याचिकाओं का ज़िक्र AoR सौरभ त्रिवेदी ने मौखिक रूप से किया। बेंच ने यादव की ज़्यादा समय की मांग को अनिच्छा से मंज़ूरी दी और कहा कि हमें चिंता इस बात की है कि वह ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट के जुलाई के फ़ैसले को चुनौती देते हुए एक SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की गई है। इस फ़ैसले में कोर्ट ने कई चेक बाउंस मामलों में बॉलीवुड एक्टर की सज़ा को बरकरार रखा था, ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में दखल देने से इनकार कर दिया था और प्रोबेशन की उनकी अपील को भी ठुकरा दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि बार-बार वादे तोड़ने और न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी करने की वजह से वह नरमी पाने के हकदार नहीं रहे। यह समझते हुए कि यादव आगे कानूनी उपाय अपना सकते हैं, हाई कोर्ट ने उन्हें सज़ा के अमल से दो महीने की मोहलत दी थी ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यादव और अन्य लोगों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत अपनी दोषसिद्धि और सज़ा को चुनौती दी थी। दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं है जिसे किसी एक्टर की मर्ज़ी से दोबारा लिखा जा सके।
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कोर्ट ने गौर किया कि बार-बार मौके मिलने के बावजूद, यादव शिकायतकर्ता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे और कोर्ट में दिए गए वचनों का भी बार-बार उल्लंघन किया। प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार करते हुए, जस्टिस शर्मा ने कहा कि एक्टर ने न्यायिक प्रक्रिया के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यादव के एक बयान पर भी ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता को पैसे देने के बजाय वे "पांच बार और जेल जाना" पसंद करेंगे। कोर्ट ने इस टिप्पणी को उनके व्यवहार और कानूनी दायित्वों को पूरा न करने की अनिच्छा का संकेत माना।
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