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Income से 291% अधिक संपत्ति: CBI Court ने Cotton Corporation अधिकारी और पत्नी को सुनाई जेल की सज़ा

हैदराबाद में CBI कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के तत्कालीन कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर, मजेटी वेंkata भवानी प्रसाद को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सख़्त क़ैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CBI की एक विज्ञप्ति के अनुसार, कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले में उनकी पत्नी मजेटी प्रियंका को भी चार साल की सख़्त क़ैद और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। CBI ने यह मामला 3 नवंबर, 2016 को दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी मजेटी वेंkata भवानी प्रसाद ने अपनी पत्नी प्रियंका की मदद से, वारंगल में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर के तौर पर काम करते हुए।

इसे भी पढ़ें: CBI की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकारी, Nippon Denro को मिली राहत

जारी बयान के अनुसार, 1 जनवरी 2010 और 21 फरवरी 2015 के बीच की जांच अवधि में, उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 94,17,371 रुपये की संपत्ति और आर्थिक संसाधन थे। यह राशि उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में 291.73% अधिक थी, जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए। जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 7 मई 2018 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​मुकदमे के बाद, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उसी के अनुसार सजा सुनाई। यह मामला वारंगल में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया में कॉटन परचेज़ ऑफ़िसर के तौर पर भवानी प्रसाद के कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़ा है।

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Punjab Police ने Moldova से गैंगस्टर Amritpal Singh को किया प्रत्यर्पित

पंजाब पुलिस जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के एक प्रमुख सदस्य को केंद्रीय एजेंसियों की मदद से मोल्दोवा गणराज्य से प्रत्यर्पित कराकर भारत लेकर आई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब पंजाब पुलिस ने यूरोप के किसी देश से किसी आरोपी को प्रत्यर्पित कराया है।

यादव ने बताया कि अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम हत्या, हत्या के प्रयास, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), आयुध अधिनियम और मादक पदार्थों से जुड़े कई मामलों में वांछित था। अमृतपाल को 24 फरवरी को मोल्दोवा के अधिकारियों ने उस समय हिरासत में लिया था जब वह ओताची सीमा से यूक्रेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पंजाब पुलिस के ओएफटीईसी (विदेश भागे भगोड़ों का पता लगाने एवं उनके प्रत्यर्पण संबंधी प्रकोष्ठ) ने उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू की।

चिशिनाउ की एक अदालत ने 26 मई को अमृतपाल के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। इसके बाद 16 जुलाई को एक अपीलीय अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी। यादव ने कहा, ‘‘पंजाब पुलिस द्वारा यूरोप के किसी देश से कराया गया यह पहला प्रत्यर्पण है और संगठित अपराध के खिलाफ हमारी लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।’’ यादव ने बताया कि ‘ऑपरेशन ईस्टर्न रीच’ के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छह महीने तक अमृतपाल की तलाश की गई।

यह अभियान पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल (एजीटीएफ) और ओएफटीईसी ने केंद्रीय एजेंसियों तथा अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के समन्वय से चलाया। अमृतपाल को भारत लाने के लिए पंजाब पुलिस की चार सदस्यीय टीम मोल्दोवा भेजी गई थी। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ की अगुवाई वाली इस टीम में निरीक्षक पुषविंदर सिंह, उपनिरीक्षक जसप्रीत सिंह और सहायक उपनिरीक्षक वरिंदर कुमार शामिल थे।

यादव ने बताया कि इस टीम ने शुक्रवार को मोल्दोवा के चिशिनाउ हवाई अड्डे पर अमृतपाल को अपनी हिरासत में लिया और उसे लेकर शनिवार सुबह नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पहुंची। उन्होंने मोल्दोवा और अजरबैजान के अधिकारियों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू), केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को अभियान में मदद के लिए धन्यवाद दिया। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रमोद बान ने बताया कि अमृतपाल 2019 में बटाला में दलवीर सिंह की हत्या, 2024 में होशियारपुर में अमरजीत लाल एवं कश्मीरी लाल की हत्या और 2025 में धरमजीत सिंह उर्फ धर्मा, कनव महाजन, सरबजीत सिंह उर्फ काका और जसदीप सिंह उर्फ दीप चीमा की हत्या के मामलों में वांछित था।

उन्होंने कहा कि अमृतपाल हरियाणा निवासी गुरपाल के विवरण का इस्तेमाल कर तैयार किए गए फर्जी पासपोर्ट के जरिए अक्टूबर 2024 में विदेश भाग गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि उसके फरार रहने के दौरान कई देशों में उसकी गतिविधियों का पता लगाया गया और बाद में उसके खिलाफ ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ जारी किया गया। पुलिस महानिरीक्षक आशीष चौधरी ने बताया कि ओएफटीईसी के गठन के बाद से विभिन्न देशों से नौ वांछित अपराधियों को निर्वासित कर भारत लाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष भेजे गए प्रत्यर्पण के दो अनुरोध सफल रहे हैं। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से अमृतपाल मेहरों को प्रत्यर्पित कराया गया था। चौधरी ने कहा कि ओएफटीईसी विदेश में मौजूद 11 अन्य भगोड़ों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

पंजाब पुलिस ने विदेश में रह रहे गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओएफटीईसी का गठन किया है।

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