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SC Order Violation: Noida छात्र को नोटिस पर भड़के CJI Chandrachud, बोले- मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत कैसे हुई?

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। प्रशासन ने कानून की पढ़ाई कर रहे एक 20 साल के छात्र को 'सरकार-विरोधी प्रचार' फैलाने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए साथी छात्रों को उकसाने के आरोप में प्रिवेंटिव नोटिस (एहतियाती नोटिस) जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनों में शामिल होने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि जब सीनियर वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने बेंच का ध्यान गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के छात्र अक्षत त्रिपाठी को 4 सितंबर को जारी किए गए नोटिस की ओर दिलाया, तो कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ज़िले और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इस बारे में जवाब मांगेगा।

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CJI ने कहा कोई मजिस्ट्रेट नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? हमने साफ़ कर दिया था कि किसी भी छात्र के ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाएगी! कोई भी मजिस्ट्रेट उस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। CJI ने भट्टाचार्य की इस बात से सहमति जताई कि नोटिस जारी करना—भले ही उसे अगले दिन वापस ले लिया गया हो—प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश का उल्लंघन था। CJI ने कहा, "हमारे स्पष्ट और साफ़ आदेश को देखते हुए किसी युवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे आदेशों का उल्लंघन करे।

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छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मुख्य न्यायाधीश 1 सितंबर के उस आदेश का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 20 से 25 जुलाई के बीच विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर पर आगे कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी और उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना जाएगा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और के.वी. मोहन सहित उस पीठ ने यह भी निर्देश दिया था कि इन घटनाओं के संबंध में कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए और यह स्पष्ट किया था कि केवल विरोध प्रदर्शनों में भाग लेना दंड संहिता के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के माध्यम से और महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के बाद आया था।

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यूट्यूबर अजीत भारती की भाषा पर अदालत नाराज, कहा- वीडियो में ‘ऊंची’ जातियों की श्रेष्ठता दिखाने वाला बयान

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