Apoorva Mukhija: अपूर्वा मुखिजा-अमीन जाज का रोमांस कैमरे में कैद; वायरल वीडियो में Kiss करते दिखे दोनों!
Apoorva Mukhija Amin Jaz Video: कंटेंट क्रिएटर और ‘रेबेल किड’ के नाम से मशहूर अपूर्वा मुखिजा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अमीन जाज के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में दोनों के बीच रोमांटिक पल भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
तुर्की का बताया जा रहा वीडियो
वायरल क्लिप को तुर्की का बताया जा रहा है। इसमें अमीन एक पार्टी में DJ करते नजर आ रहे हैं, जबकि अपूर्वा उनके पास खड़ी दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आते हैं और किस करते नजर आते हैं।
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसे दोनों के रिश्ते का ‘हार्ड लॉन्च’ बता रहे हैं। हालांकि, अपूर्वा या अमीन ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
पहले भी जुड़ा है दोनों का नाम
अपूर्वा मुखिजा ने अब तक अपने रिलेशनशिप स्टेटस की पुष्टि नहीं की है। हालांकि, अमीन जाज के साथ उनकी तस्वीरों, सोशल मीडिया पोस्ट और पब्लिक अपीयरेंस के कारण पहले भी डेटिंग की खबरें सामने आती रही हैं। न्यूयॉर्क जाने से पहले अपूर्वा अमीन के पॉडकास्ट में भी पहुंची थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई थीं।
बॉयफ्रेंड से मिलने तुर्की गई थीं
अपूर्वा हाल ही में MBA की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई हैं। न्यूयॉर्क जाने से पहले वो तुर्की भी गई थी। उन्होंने बताया था कि वह चार दिन की यूनिवर्सिटी छुट्टी के दौरान अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तुर्की गई थी। हालांकि, उस समय अपूर्वा ने अपने बॉयफ्रेंड की पहचान नहीं बताई थी। अब वायरल वीडियो में अमीन के साथ उनकी नजदीकियों के बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह जिस शख्स की बात कर रही थीं, वह अमीन जाज ही हैं।
फैंस ने कहा- दोनों साथ अच्छे लगते हैं
वीडियो वायरल होने के बाद कई फैंस ने अपूर्वा और अमीन की जोड़ी पर प्यार लुटाया। कुछ यूजर्स ने दोनों को साथ में बेहद खुश और क्यूट बताया। वहीं, कई लोगों ने इसे उनका रिलेशनशिप ‘ऑफिशियल’ करने का इशारा माना। हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो रिकॉर्ड कर उसे शेयर किए जाने पर नाराजगी भी जताई।
अमीन जाज कौन हैं?
अमीन जाज पॉडकास्ट होस्ट और DJ हैं। वह ‘Untriggered with AminJaz’ नाम का पॉडकास्ट चलाते हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2020 में की थी। उनके पॉडकास्ट में रिश्तों, पॉप कल्चर, कॉमेडी और इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती है। वह DJ के तौर पर भी काम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से जुड़े हुए हैं।
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Rajpal Yadav: 5 करोड़ जमा करो, तभी मिलेगी राहत! राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
Rajpal Yadav: राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल की सजा के लिए सरेंडर करने से छूट दी है, लेकिन इसके लिए बुधवार तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई की। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की।
5 करोड़ जमा करने होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को फिलहाल सरेंडर करने से राहत दी है। हालांकि, यह राहत एक शर्त के साथ मिली है। उन्हें बुधवार तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे। कोर्ट के मुताबिक, तय रकम जमा करने के बाद ही सरेंडर से मिली यह राहत जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 10 सितंबर तक जेल में सजा काटने के लिए सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
सात चेक हुए थे बाउंस
यह पूरा मामला राजपाल यादव की फिल्म ‘अता पता लापता’ की फंडिंग से जुड़ा है। फिल्म के लिए साल 2010 में उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये लिए थे। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद राजपाल यादव कर्ज की रकम समय पर नहीं चुका सके। ब्याज जुड़ने के बाद बकाया रकम करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
इसके बाद कंपनी ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ सात मामले दर्ज कराए। आरोप था कि कर्ज चुकाने के लिए दिए गए सात चेक बाउंस हो गए थे।
सजा में की गई थी कटौती
इन मामलों में निचली अदालत ने साल 2018 में राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया था। उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2019 में सेशन कोर्ट ने भी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को सातों मामलों में सजा को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दिया था। साथ ही हर मामले में लगाए गए जुर्माने की रकम भी कम की गई थी।
पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल
बकाया रकम का भुगतान नहीं होने के बाद राजपाल यादव ने फरवरी में सरेंडर किया था और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। इसके बाद 16 फरवरी को 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी। बाद में उन्होंने बकाया रकम जुटाने के लिए 30 दिन का और समय मांगा था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।
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