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हादसों में हाथ गंवाने वालों को मिली नई उम्मीद, इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ से अब खाना खाने जैसे काम होंगे आसान

Bikaner Hindi News: रोटरी क्लब बीकानेर के सचिव रोटेरियन कुनाल कोचर ने बताया कि शिविर में उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ लगाए गए हैं, जिनके हाथ हादसे या किसी अन्य कारण से कट गए थे. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद लाभार्थी इस कृत्रिम हाथ की मदद से खाना खाने, सब्जी काटने और अन्य दैनिक कार्य कर सकते हैं.

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2800 किमी का ट्रैक तैयार: क्या है डीएफसी, जिसे PM मोदी ने बताया 21वीं सदी की जीवनरेखा, घटेगा माल ढुलाई का समय

भारत के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत हो गई. पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा से 20,700 करोड़ रुपये की लागत से बने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतिम 326 किलोमीटर लंबे खंडों का लोकार्पण किया. इसके साथ ही देश भर में 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबा ईस्टर्न और वेस्टर्न समर्पित माल गलियारा नेटवर्क पूरी तरह चालू हो गया है.

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  Sports

BCCI और राज्य संघ Sports Governance Act के तहत क्यों नहीं? Supreme Court का बड़ा सवाल

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) और प्रदेश क्रिकेट संघों से पूछा है कि वे राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के दायरे में क्यो नहीं आ सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना ने मंगलवार को बीसीसीआई के मामले में कुछ क्रिकेट ईकाइयों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। पीठ ने बीसीसीआई और प्रदेश संघों के वकीलों से यह भी कहा कि वे इस बारे में निर्देश लें कि उनके पदाधिकारियों की सेवा की शर्ते 2025 के उस अधिनियम के तहत क्यो नहीं आनी चाहिये जो अब लागू हो चुका है।

न्यायालय 2014 में दायर बीसीसीआई से जुड़ीएक याचिका पर सुनवाई कर रहा है और समय समय पर इस मामले में कई आवेदन दाखिल हो चुके हैं। इससे पहले न्यायालय ने सुधार के उपाय सुझाने के लिए पूर्व सीजेआई जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति को दी गई जिम्मेदारियों में बीसीसीआई के लिए संविधान तैयार करना भी शामिल था।

न्यायालय ने बीसीसीआई के ढांचे, संगठन और कामकाज में सुधार से जुड़ी समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया था। न्यायालय ने सितंबर 2022 में बीसीसीआई के संविधान में बदलाव की मंजूरी दी थी और कहा था कि कोई पदाधिकारी लगातार 12 साल तक पद पर रह सकता है। इसमें तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड (अनिवार्य ब्रेक) से पहले राज्य संघ में छह साल और बीसीसीआई में छह साल का कार्यकाल शामिल है।

इसमें कहा गया था कि कोई पदाधिकारी किसी पद पर लगातार दो कार्यकाल पूरे कर सकता है जिसमें बीसीसीआई और प्रदेश संघ स्तर पर कार्यकाल शामिल है। इसके बाद उसे तीन साल का अनिवार्य ब्रेक लेना होगा।

Wed, 09 Sep 2026 14:26:00 +0530

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