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YouTuber Ajeet Bharti को Delhi Court से झटका, SC/ST Act मामले में Anticipatory Bail अर्जी खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर और आरक्षण सुधार कार्यकर्ता अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। उनके खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगस्त में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई वाली आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में भारती के खिलाफ इस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान भारती के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने कोई जातिसूचक टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के ख़िलाफ़ गंभीर उकसावे का जवाब दिया था।

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'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने कहा कि इस बात की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ़ मामला दर्ज होने की वजह से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हालांकि, एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ने भारती की याचिका खारिज कर दी। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, विस्तृत आदेश का इंतज़ार है और उम्मीद है कि यह सोमवार शाम तक उपलब्ध हो जाएगा। यह शिकायत भारती के 22 अगस्त के YouTube ब्रॉडकास्ट - जिसका शीर्षक "SB79: Reservation Hatao Andolan Nautanki & More | Saptahik Bakaiti" था - से लिए गए एक क्लिप की वजह से की गई थी। इस क्लिप में उन पर जातिवादी, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

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भारती ने आज़ाद के ख़िलाफ़ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया था। उन्होंने FIR को "दबाव में आकर की गई कार्रवाई" बताया था और दावा किया था कि यह मामला "अदालत में दो मिनट भी नहीं टिकेगा। अजीत भारती उन इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं जिन्होंने जाति-आधारित आरक्षण और UGC के इक्विटी नियमों (जिन पर अब रोक लगी हुई है) में सुधार के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाए थे। उनका कहना था कि ये नियम गलत तरीके से ऊंची जातियों को निशाना बनाते हैं। भारती की ये बातें उस घटना के एक दिन बाद सामने आईं, जब "ऊंची जातियों" के हज़ारों लोग नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा हुए थे। यह उन समूहों का शक्ति-प्रदर्शन था जो UGC के इक्विटी नियमों (जिन पर अब रोक है) का विरोध कर रहे थे और जाति-आधारित आरक्षण में सुधार की मांग कर रहे थे। 

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West Bengal में Durga Puja की महाअष्टमी पर शराब बिक्री और डीजे पर रोक

कोलकाता, सात सितंबर पश्चिम बंगाल में आगामी दुर्गा पूजा के दौरान महाअष्टमी के दिन राज्य भर में शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने त्योहार को व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कोलकाता में मिलन मेला प्रांगण में दुर्गा पूजा समितियों के साथ एक समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाअष्टमी के दिन राज्य में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘जिस दिन श्रद्धालु मां दुर्गा को अंजलि (महाअष्टमी) अर्पित करते हैं, उस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। बार में भी शराब उपलब्ध नहीं होगी।’’ यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब दुर्गा पूजा के दिनों में आमतौर पर शराब की मांग काफी अधिक रहती है। अधिकारी ने त्योहार के दौरान ‘डीजे’ (तेज आवाज में संगीत) और विसर्जन जुलूसों पर भी पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की और अनुशासन बनाए रखने तथा त्योहार के पारंपरिक स्वरूप को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने पूजा समितियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनकी मूर्तियां, पंडाल और थीम धार्मिक भावनाओं को आहत न करें या सनातन परंपराओं को कमजोर न करें। उन्होंने कहा कि थीम-आधारित पूजा की अनुमति होगी, लेकिन आयोजकों से अपनी थीम चुनने में अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। प्रशासन ने पूजा से जुड़ी गतिविधियों के लिए सड़कों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है।

पूजा के आयोजन के लिए किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, कोलकाता में रेड रोड और कैथेड्रल रोड समेत 13 मुख्य सड़कों की पहचान की गई है, जहां ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार देवी पक्ष शुरू होने से पहले पूजा के उद्घाटन की अनुमति नहीं देगी।

देवी पक्ष हिंदू कैलेंडर के आश्विन मास में आने वाला शुक्ल पक्ष है, जो देवी दुर्गा की पूजा और आह्वान के लिए समर्पित माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर देवी पक्ष शुरू होने से पहले कई दुर्गा पूजाओं का उद्घाटन करने का आरोप लगा था। विसर्जन के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयोजकों को लक्ष्मी पूजा से पहले तय समय के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘विसर्जन की तारीख बदलने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और न ही किसी को धमकाया जाएगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘शरद सम्मान’ पुरस्कारों के लिए एक निष्पक्ष निर्णायक मंडल भी बनाएगी, जिसके सदस्यों का चयन दुर्गा पूजा के पारंपरिक, अनुष्ठानिक और सांस्कृतिक पहलुओं की उनकी जानकारी के आधार पर किया जाएगा। ‘शरद सम्मान’ पुरस्कार दुर्गा पूजा आयोजकों को रचनात्मक और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले सम्मान हैं।

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4 ओवर में 6 विकेट, 18 गेंदें खाली… भारत के खिलाफ फ्लॉप पाकिस्तानी बॉलर का हॉन्ग कॉन्ग पर टूटा कहर

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में इस मैच में जीत की जरूरत थी और नशरा संधू की घातक गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तानी टीम ने 72 रन से जीत दर्ज की और अंतिम-4 में जगह बनाई. Mon, 07 Sep 2026 23:42:51 +0530

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