दिल्ली पीजी हादसा- मलबे से 6 शव निकले:बेसमेंट में तोड़फोड़ से 5 मंजिला इमारत गिरी: पड़ोस की बिल्डिंग में भी दरारें, खाली करवाया
दिल्ली में रविवार दोपहर 5 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। जो इमारत गिरी वो 40 साल पुरानी थी। इसका कंस्ट्रक्शन 1990 में हुआ था। MCD के रिकॉर्ड में यह खतरनाक घोषित नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों, पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स और आस-पड़ोस के लोगों के मुताबिक बेसमेंट में पिछले 7 दिन से तोड़फोड़ चल रही थी। पहले से कमजोर बेसमेंट में पानी भी भरा था। रविवार को खुदाई के दौरान एक पिलर खिसकने से इमारत ढह गई। इससे वहां काम कर रहे मजदूर भी दब गए। इधर, हादसे के बाद से लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। पड़ोस में बनी एक और बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। उसमें भी दरारें देखी गई हैं। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि मलबा हटाने से उस बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। वहीं, बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स लगाए जा रहे हैं। हादसे के बाद हुए एक्शन… मैप के जरिए समझिए हादसे की लोकेशन… सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहां बड़ी संख्या में छात्र PG और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास हैं और आसपास वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और मैत्रेयी कॉलेज जैसे संस्थान हैं। इसी वजह से यहां दिनभर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि, सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पीजी हादसे से जुड़े अपडेट्स के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए…
हवाई किराए में मनमानी- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज:पिछली बार कहा था- अगर एयरलाइंस न मानें तो प्लेन खड़े कर दें
हवाई किराए में मनमानी बढ़ोतरी और निजी एयरलाइंस के एक्स्ट्रा चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। केस जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में लिस्टेड है। केंद्र सरकार ने 17 अगस्त को कहा था कि नए नियमों को 3 हफ्ते में फाइनल कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- इसे सात दिन के भीतर प्रकाशित कीजिए। अगर एयरलाइंस पालन नहीं कर रही हैं तो उन्हें जमीन पर खड़ा कर दीजिए।’ मामला पिछले साल नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जब किराए में बढ़ोतरी, हिडन चार्ज जैसे मामले पर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में बैगेज और अतिरिक्त शुल्क जैसे 4 मुद्दे उठाए याचिका सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मीनारायणन ने पिछले साल नवंबर में दायर की थी। उन्होंने पूरे सिविल एविएशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत और फ्री रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग की है। याचिका में भारत की प्राइवेट एयरलाइन्स की ओर से हवाई किराए और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में होने वाले उतार-चढ़ाव पर कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग भी की गई है। इस पूरे मामले को 5 सवाल-जवाब से समझिए 1. सवाल: त्योहारों में हवाई टिकट महंगा क्यों हो जाता है? जवाब: मुख्य वजह डायनैमिक प्राइसिंग है। मांग बढ़ने पर सस्ती सीटें जल्दी बिक जाती हैं और बची सीटें महंगी कैटेगरी में चली जाती हैं। 2. सवाल: क्या एयरलाइंस मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकती हैं? जवाब: एयरलाइंस मांग और उपलब्ध सीटों के आधार पर किराया बदलती हैं। मौजूदा व्यवस्था में सरकार सामान्य तौर पर हर टिकट का अधिकतम किराया तय नहीं करती। इसी व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठे हैं। 3. सवाल: क्या एयरलाइंस मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकती हैं? जवाब: सामान्य बाजार आधारित उड़ानों में किराया मांग और उपलब्धता के आधार पर बदलता है। हालांकि एयरलाइंस को लागू नियमों का पालन करना होता है। DGCA किराए की निगरानी करता है। कुछ सरकारी योजनाओं, जैसे UDAN, में अधिकतम किराया तय होता है। 4. सवाल: एक ही फ्लाइट में अलग-अलग यात्रियों का किराया अलग क्यों होता है? जवाब: सीटें अलग-अलग फेयर कैटेगरी में उपलब्ध होती हैं। इसलिए अलग समय पर बुकिंग करने वाले यात्रियों को एक ही फ्लाइट में अलग किराया मिल सकता है। 5. सवाल: टिकट के अलावा कौन-कौन से शुल्क लग सकते हैं? जवाब: अतिरिक्त बैगेज, पसंद की सीट, भोजन और कुछ अन्य वैकल्पिक सेवाओं के लिए अलग शुल्क लिया जा सकता है। टिकट बदलने या रद्द करने पर भी संबंधित शुल्क लागू हो सकते हैं। इनकी राशि और शर्तें एयरलाइन पर निर्भर करती हैं। हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली बड़ी सुनवाइयां
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