ITI पास युवाओं के लिए बड़ा मौका! करौली में 12 जनवरी को लगेगा जॉब फेयर, कई पदों पर होगी भर्तियां, जानें डिटेल
Karauli Job News: करौली में 12 जनवरी को राजकीय आईटीआई परिसर में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा. इसमें आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से रोजगार का अवसर मिलेगा. मेले में प्रतिभागी कंपनियों में प्रशिक्षण और उद्योग अनुभव प्राप्त करेंगे, जिससे भविष्य में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
Mumbai Transport Fare Hike: मुंबई में CNG-PNG के साथ बढ़ा ऑटो-टैक्सी का किराया; जानिए नया रेट चार्ट
मुंबई में लगातार बढ़ रही परिचालन लागत और ईंधन की ऊंची दरों को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। करीब 18 महीने बाद किए गए इस फेरबदल का सीधा असर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ने वाला है।
ऑटो और काली-पीली टैक्सी का नया किराया
MMRTA द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम दूरी (पहले 1.5 किलोमीटर) के लिए किराए में निम्नलिखित बढ़ोतरी की गई है:
- ऑटो-रिक्शा: न्यूनतम किराया ₹26 से बढ़ाकर ₹27 कर दिया गया है (₹1 की बढ़ोतरी)। 1.5 किमी के बाद प्रति किलोमीटर की दर अब ₹18.22 होगी।
- काली-पीली टैक्सी: बेस फेयर (न्यूनतम किराया) ₹31 से बढ़ाकर ₹33 कर दिया गया है (₹2 की बढ़ोतरी)। 1.5 किमी के बाद प्रति किलोमीटर की दर ₹21.90 लागू होगी।
- नाइट चार्ज: रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा करने पर कुल किराए पर 25% का अतिरिक्त सरचार्ज लागू रहेगा।
गैस के बढ़ते दामों के चलते लिया गया फैसला
महानगर गैस लिमिटेड (MGL) द्वारा समय-समय पर सीएनजी की कीमतों में की गई वृद्धि के कारण ऑटो और टैक्सी यूनियनों द्वारा काफी समय से किराया बढ़ाने की मांग की जा रही थी। परिवहन विभाग की खाटुआ समिति के फॉर्मूले के आधार पर ही इस नई किराया समीक्षा को मंजूरी दी गई है।
30 नवंबर तक मीटर री-कैलिब्रेशन का समय
आरटीओ (RTO) अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक ऑटो और टैक्सी चालकों के इलेक्ट्रॉनिक फेयर मीटर री-कैलिब्रेट नहीं हो जाते, तब तक वे नए किराए के आधिकारिक चार्ट के आधार पर यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया वसूल सकते हैं। चालकों को अपने मीटर अपडेट कराने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। समयसीमा पूरी होने के बाद बिना री-कैलिब्रेटेड मीटर के चलने वाले वाहनों पर प्रतिदिन ₹50 जुर्माना (अधिकतम ₹5,000) लगाया जाएगा।
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