Assam के Kamrup Court ने ड्रग्स तस्करी मामले में 3 दोषियों को सुनाई 15 साल की कैद
गुवाहाटी, चार सितंबर असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में तीन लोगों को 15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की गुवाहाटी क्षेत्रीय इकाई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अदालत ने दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इनमें से दो दोषी, शकील खान और मोहम्मद याहिया खान, मणिपुर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा दोषी मिथिलेश कुमार बिहार का रहने वाला है। एनसीबी ने कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अक्टूबर 2020 में गुवाहाटी के सिक्स माइल इलाके से 2.146 किलोग्राम मेथामफेटामाइन के साथ गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Delhi Landfill News: दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों पर बड़ा एक्शन, शहर को मिली 100 एकड़ जमीन
दिल्ली के ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल से 2.16 करोड़ मीट्रिक टन कचरा प्रोसेस हुआ है। करीब 100 एकड़ जमीन रिक्लेम होने से शहर को बड़ी राहत मिली है।
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