सरकारी स्कूलों में बिना परमिशन नो एंट्री, पत्रकार-YouTubers पर भी रोक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है. राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स और सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों के स्कूलों में प्रवेश, फोटो-वीडियो बनाने और लाइवस्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहता. राजस्थान के आदेश में स्कूल परिसर में प्रवेश के साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू और रिकॉर्डिंग के लिए भी पहले से लिखित अनुमति जरूरी की गई है. हालांकि, कोर्ट ने इन सरकारी आदेशों की वैधता पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है.
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