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Allahabad HC Decision: राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज; इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अशोक पांडे और रजनीश कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी (उर्फ राहुल विंसी) ब्रिटेन के नागरिक हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता खो दी है, इसलिए वे रायबरेली से लोकसभा सांसद के रूप में पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं।
ब्रिटेन की कंपनी बैकऑप्स का दिया था हवाला, नहीं दे सके दस्तावेज
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता-इन-पर्सन रजनीश कुमार सिंह ने तर्क दिया कि राहुल गांधी ने साल 2003 में ब्रिटेन के 'कंपनीज हाउस' (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) में 'M/s Backops Limited' नाम की कंपनी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक और निदेशक बताया था। हालांकि, जब पीठ ने इस दावे से जुड़ा कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या यूके रजिस्ट्रार का दस्तावेज पेश करने को कहा, तो याचिकाकर्ता एक भी कागज नहीं दिखा सके।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पत्र सबूत के रूप में नाकाफी
याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबूत के तौर पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कथित प्रमाण पत्र पेश किया गया, जो 'राउल विंसी' नाम के व्यक्ति की पढ़ाई से संबंधित था। पीठ ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दस्तावेज ब्रिटिश नागरिकता के गंभीर आरोपों को किसी भी रूप में सिद्ध नहीं करता है।
बार-बार एक जैसी याचिकाएं लाने पर कोर्ट सख्त, वापस ली गई अर्जी
अदालत ने याद दिलाया कि वर्ष 2015 और 2019 में भी इन्हीं याचिकाकर्ताओं द्वारा समान मुद्दों पर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत नागरिकता से जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा करने का वैधानिक अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। सबूत न होने और कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया।
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