Mozambique Benga Mine विवाद: ICC के आंशिक फैसले पर Delhi High Court ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया जिनमें मोज़ाम्बिक की बेंगा कोयला खदान से जुड़े माइनिंग-सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के विवाद में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (ICC) के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आंशिक फ़ैसले (पार्शियल अवार्ड) को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने ब्लैक गोल्ड रिसोर्सेज़ प्राइवेट लिमिटेड (BGR) और ट्राइडेंट केमफ़ार लिमिटेड (TCL) द्वारा इस आंशिक फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस फ़ैसले में 2:1 के बहुमत से TCL को—जो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टी नहीं थी—BGR और मिनास डी बेंगा लिमिटडा (MBL) के बीच आर्बिट्रेशन में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया और मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर, 2026 की तारीख तय की।
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ट्रिब्यूनल के प्रमुख प्रोफेसर सुंद्रा राजू थे, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल. नागेश्वर राव और डीके सिंह सह-मध्यस्थ (co-arbitrators) थे। 5 मई के अपने आंशिक फैसले में, प्रोफेसर राजू और जस्टिस राव ने बहुमत से यह माना कि TCL को मध्यस्थता में शामिल किया जा सकता है, जबकि सिंह ने इससे असहमति जताई। सुनवाई के दौरान, BGR की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित सिबल ने एडवोकेट मयंक जैन, शांतनु अग्रवाल, मधुर जैन और अर्पित गोयल के साथ दलील दी कि माइनिंग-सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट और मध्यस्थता समझौता, दोनों ही मोज़ाम्बिक के कानून के तहत आते हैं।
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उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल लागू होने वाले कानून का फैसला किए बिना किसी ऐसे पक्ष को शामिल नहीं कर सकता था जिसने समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। BGR के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने इस मामले में गलत तरीके से भारतीय कानून लागू किया, जबकि मूल कॉन्ट्रैक्ट मोज़ाम्बिक के कानून के तहत आता था। सिबल ने कहा, "हमने मोज़ाम्बिक के कानून का हवाला दिया और ट्रिब्यूनल ने एक शब्द में उसे खारिज कर दिया। BGR ने 'डिसऑर्थो S.A.S. बनाम मेरिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता क्लॉज़ आमतौर पर उसी कानून का पालन करता है जो मूल कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है।TCL की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु महाजन ने पक्षपात, जानकारी न देने और ICC की संस्थागत विफलता के आरोपों के आधार पर इस फैसले को अलग से चुनौती दी। महाजन ने प्रोफेसर राजू द्वारा दी गई जानकारी और ICC द्वारा उनकी नियुक्ति तथा बाद में उन्हें चुनौती दिए जाने के मामले को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए।
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