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Tatsuya Fujimoto बने Iffco-Tokio General Insurance के नए MD and CEO, Subrata Mondal की ली जगह

 साधारण बीमा कंपनी इफको-टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने बुधवार को तात्सुया फुजिमोटो को अपना नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने सुब्रत मंडल का स्थान लिया है। इससे पहले फुजिमोटो कंपनी में निदेशक (परिचालन) थे। इफको-टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बयान में कहा कि निदेशक (परिचालन) का पद संभालने से पहले फुजिमोटो नवंबर 2024 से जून 2025 तक कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

फुजिमोटो ने जुलाई 1998 में टोकिओ मरीन ग्रुप के बिक्री विभाग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 28 साल के करियर में समूह के अंदर कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। फुजिमोटो ने कहा, प्रबंध निदेशक और सीईओ का पद संभालना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है।

मैं हमारी बेहतरीन टीम को विकास के अगले चरण में ले जाने और भविष्य में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए उत्साहित हूं...।’’ इफको-टोकिओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लि. (इफको) और जापान के टोकिओ मरीन समूह के बीच 51:49 के अनुपात में संयुक्त उद्यम है।

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Subhash Chandra ने NCLT की पांच सदस्यीय पीठ के गठन को NCLAT में दी चुनौती

एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला मामले की सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ गठित किए जाने के राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के फैसले का बुधवार को विरोध किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण को ऐसी पीठ गठित करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चंद्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सस्मित पात्रा ने एनसीएलटी के आदेश को ‘‘त्रुटिपूर्ण और गलत’’ बताया और कहा कि उसे पांच सदस्यीय पीठ गठित करने का ‘‘अधिकार नहीं है।’’ पात्रा ने कहा कि पांच सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को एनसीएलटी के सदस्य (न्यायिक) निलेश शर्मा के आदेश पर रोक लगा दी थी।

शर्मा को एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ के अलग-अलग फैसले के बाद तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। एनसीएलटी ने मंगलवार को एस्सेल समूह के चेयरमैन चंद्रा को अपनी संपत्तियां हस्तांतरित करने से रोक दिया था और समूह की उधारी के लिए दी गई व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े दावों के निपटारे की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। इन दावों की राशि करीब 22,006 करोड़ रुपये है, जबकि चंद्रा ने करीब 6.5 करोड़ रुपये में इनके निपटारे की पेशकश की थी।

पात्रा ने दलील दी, ‘‘किस अधिकार के तहत’’ इस पर रोक लगाई गई और ‘‘यह पांच सदस्यीय पीठ एक साथ कब बैठी? ऐसी कौन-सी कार्यवाही हुई जिसके आधार पर इस पांच सदस्यीय पीठ ने केवल एक आदेश पारित किया?’’ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे असहमत ऋणदाताओं की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीसरे सदस्य के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को ‘‘दोबारा सुनवाई का विकल्प खुला रखते हुए निस्तारित किया जा सकता है’’, क्योंकि कुछ प्रतिवादी इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में ‘‘बहुत असामान्य परिस्थितियां’’ हैं, क्योंकि इसमें ‘‘तीन विचार’’ सामने आए हैं जो ‘‘एक-दूसरे से अलग’’ हैं।

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ऐसे में इस मुद्दे की जांच के लिए बड़ी पीठ का गठन उचित है। पात्रा ने हालांकि इसका विरोध करते हुए कहा कि सदस्य (न्यायिक) अशोक कुमार भारद्वाज और निलेश शर्मा के आदेश पुनर्भुगतान योजना और पात्रता के मुद्दों पर एक-दूसरे के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य (न्यायिक) अशोक कुमार भारद्वाज के पहले आदेश में पुनर्भुगतान योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट है और निलेश शर्मा का आदेश भी इसी के अनुरूप है।

पात्रा ने कहा, ‘‘ जहां तक पात्रता के संबंध में धारा-79 का सवाल है, दोनों की राय एक जैसी है। इसलिए यह कहना कि इन सभी मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाना होगा, पूरी तरह गलत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419(5) का दायरा बहुत सीमित है।’’ उन्होंने कहा कि धारा-419(6) में कहा गया है कि यदि कोई अलग राय हो तो उस अलग राय पर किसी अन्य सदस्य या सदस्यों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

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उन्होंने सवाल किया, ‘‘यह एनसीएलटी को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) या कंपनी कानून के तहत पांच सदस्यीय पीठ गठित करने का अधिकार नहीं देता। फिर किस प्राधिकार, किस अधिकार के तहत पांच सदस्यीय पीठ गठित की गई?’’ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया था। इस पीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने के बाद मंगलवार को निलेश शर्मा के आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर, 2026 की तारीख तय की थी।

यह विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी पहुंचा, जहां असहमत ऋणदाताओं ने तीसरे सदस्य के आदेश को चुनौती दी है। मेहता ने बुधवार को एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ से अपील का निस्तारण करने को कहा, क्योंकि पांच सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने मंगलवार को तीसरे सदस्य और निर्णायक न्यायाधीश निलेश शर्मा के आदेश पर रोक लगा दी थी। पात्रा ने हालांकि दलील दी कि पांच सदस्यीय एनसीएलटी पीठ को अलग-अलग फैसला देने वाली दो सदस्यीय पीठ के दोनों आदेशों सहित तीनों आदेश पर रोक लगानी चाहिए थी।

उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की अपील वापस लेने की अर्जी का भी विरोध किया। एनसीएलएटी की पीठ की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि पांच सदस्यीय पीठ का गठन ‘‘हमारे समक्ष चुनौती का मुद्दा नहीं है।’’ मेहता ने इसके जवाब में सुझाव दिया कि चंद्रा पक्ष को उस आदेश को अलग से चुनौती देने की अनुमति दी जाए और उनकी अपनी अपील लंबित रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आगे बढ़ने में उन्हें ‘‘कोई परेशानी नहीं’’ है।

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हालांकि, एनसीएलएटी की पीठ ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। पात्रा ने एनसीएलएटी से कहा कि 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋणदाता दावों के मुकाबले 6.5 करोड़ रुपये के प्रस्तावित भुगतान को लेकर चंद्रा को पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है, जबकि फिलहाल पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश मौजूद नहीं है। इस पर मेहता ने कहा, ‘‘इस मंच का इस्तेमाल अदालत के बाहर कुछ कहने के लिए नहीं किया जा सकता... इस मंच का इस्तेमाल ऐसी बात कहने के लिए किया जा रहा है, जो कल मीडिया में छपेगी।

यह वह मंच नहीं है।’’ एनसीएलएटी की पीठ ने भी सहमति जताते हुए कहा, ‘‘अगर आपकी कोई शिकायत है तो मामला एनसीएलटी के समक्ष लंबित है। आप वहीं अपनी शिकायत उठाएं।’’ इसके बाद मेहता ने अपील वापस लेने की अर्जियों पर जोर नहीं दिया और अनुरोध किया कि अपील लंबित रखी जाए। एनसीएलएटी ने इस पर सहमति जताते हुए याचिकाओं को सुनवाई के लिए सात अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

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  Sports

ICC ने भारत को सौंपी Women's Champions Trophy 2027 की मेजबानी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से छीनकर बुधवार को इसे भारत में आयोजित करने को फैसला किया। छह टीम का यह टूर्नामेंट 14 से 28 फरवरी 2027 तक मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। श्रीलंका में क्रिकेट से जुड़े प्रशासनिक विवादों के कारण उससे मेजबानी वापस ले ली गई।

आईसीसी बोर्ड ने बुधवार को भारत को नया मेजबान चुना। आईसीसी ने बयान में कहा, ‘‘यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब इसे भारत में आयोजित किया जाएगा क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट आईसीसी की जुलाई में हुई वार्षिक बैठक में बताए गए जरूरी सुधारों को अभी पूरा कर रहा है। ’’ बयान में कहा गया, ‘‘आईसीसी ने नए मेजबान के लिए बांग्लादेश, भारत और दक्षिण अफ्रीका के नाम पर विचार किया।

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तय नियमों और मानकों के आधार पर आईसीसी ने भारत को श्रीलंका की जगह नया मेजबान बनाने की सिफारिश की। आईसीसी बोर्ड ने दो सितंबर को इस फैसले को मंजूरी दे दी। ’’ टूर्नामेंट के मैच मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

इस टूर्नामेंट में दुनिया की छह प्रमुख महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका हिस्सा लेंगी। इन टीम का चयन छह जुलाई की आईसीसी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है। सभी छह टीम पहले राउंड-रॉबिन लीग में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी।

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इसके बाद शीर्ष दो टीम 28 फरवरी को फाइनल खेलेंगी। पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर के प्रारूप में खेली जाती है। भारत ने पिछले साल महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भी की थी और भारतीय महिला टीम ने पहली बार यह खिताब जीता था।

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आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा, ‘‘आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2027 महिला क्रिकेट के लिए एक नए और रोमांचक दौर की शुरुआत होगी। यह इस टूर्नामेंट का पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें दुनिया की बेहतरीन टीम एक बड़े और कड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगी। इससे इन टीम को अपनी रैंकिंग बेहतर करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलेगी।

’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब हर साल एक बड़ा आईसीसी महिला टूर्नामेंट आयोजित होगा। इससे महिला क्रिकेट को और बढ़ावा देने, प्रतियोगिताओं में निरंतरता लाने और दुनिया भर की महिला खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों के लिए क्रिकेट को और मजबूत बनाने का अच्छा मौका मिलेगा।

Thu, 03 Sep 2026 10:13:43 +0530

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