Delhi Draft Voter List: दिल्ली SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 47.7 लाख लोगों के नाम हटाए, जानें कैसे चेक करें नाम?
Delhi Draft Voter List: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट आज 31 अगस्त सोमवार को जारी कर दी गई है। दिल्ली के करीब 13 जिलों में पिछले करीब 2 महीनों से SIR की प्रक्रिया चल रही थी।
अब मतदाता यह भी चेक कर सकते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल है,या नहीं। अगर किसी मतदाता का ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे घबराने की जरूरत नहीं है।
SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के तहत तय अवधि में योग्य मतदाता दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसे लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तय प्रक्रिया और समय-सीमा का पालन करना जरूरी है।
कैसे चेक करें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम ?
- SIR ड्राफ्ट रोल में नाम देखने के लिए मतदाताओं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली (CEO Delhi) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर SIR ड्राफ्ट रोल से संबंधित पेज उपलब्ध कराया गया है।
- नाम चेक करने के लिए सबसे पहले संबंधित पेज खोलें।
- आपको अपनी जिला (District), विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) और भाषा (Language) का चयन करना होगा।
- इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को भरकर आगे बढ़ें।
- कैप्चा जमा करने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट मतदाता सूची की PDF फाइलें दिखाई देंगी।
- मतदाता इन PDF को खोलकर अपना नाम, मतदाता विवरण और संबंधित सूची में अपनी एंट्री चेक कर सकते हैं।
47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं
दिल्ली में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी कर दी गई। दिल्ली में कुल 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से करीब 47.7 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, SIR के तहत चलाए गए डोर-टू-डोर अभियान के दौरान करीब 97.5 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म ही जमा हो सके और उनका डिजिटाइजेशन किया जा सका। यह दिल्ली के कुल मतदाताओं का करीब 67.18 फीसदी है।
STORY | Delhi's draft electoral roll out; 47.7 lakh names excluded
— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026
Delhi's draft electoral roll was published Monday, with 47.7 lakh electors out of 1.45 crore of the city's voters excluded.
Delhi chief electoral officer said those excluded can file their claims till September… pic.twitter.com/AMge9HkS4j
47.7 लाख नाम क्यों हुए गायब ?
अधिकारियों का कहना है कि जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म तय प्रक्रिया के तहत जमा या डिजिटाइज नहीं हो सके, उनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन मतदाताओं का नाम अंतिम मतदाता सूची से स्थायी तौर पर हटा दिया गया है। जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें दावा और आपत्ति दाखिल कर नाम शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।
31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावा-आपत्ति
निर्वाचन विभाग के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इस दौरान पात्र मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का दावा कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों की जांच के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
Rules Changes From 1 September 2026: 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम; जेब पर पड़ेगा सीधा असर
हर महीने की पहली तारीख को देश में प्रशासनिक, वित्तीय और वाणिज्यिक स्तर पर कई नीतिगत नियम लागू किए जाते हैं। इसी क्रम में 1 सितंबर 2026 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के नियमों से लेकर दूध के दामों तक में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। अगर आप भी यात्रा की योजना बना रहे हैं या घरेलू बजट को सही रखना चाहते हैं, तो जानिए 1 सितंबर से लागू होने वाले 5 प्रमुख बदलाव-
इमिग्रेशन बोर्डिंग पास पर स्टैंप की अनिवार्यता खत्म
1 सितंबर 2026 से भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर फिजिकल मुहर (स्टैंप) लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री अपने मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या प्रिंटेड पास दिखाकर सीधे इमिग्रेशन क्लियरेंस प्राप्त कर सकेंगे। इससे हवाई अड्डों पर बोर्डिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो जाएगी।
मुंबई में महंगा हुआ दूध, थोक दामों में ₹9 की बढ़ोतरी
मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए रसोई का बजट बढ़ने वाला है। मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 1 सितंबर से डेयरी फार्म से सप्लाई होने वाले भैंस के ताजा दूध की थोक कीमत 93 रुपये से बढ़ाकर 102 रुपये प्रति लीटर कर दी है। थोक भाव में ₹9 प्रति लीटर का इजाफा होने से स्थानीय दुकानों और सप्लायर्स के आधार पर खुदरा कीमतें भी बढ़ जाएंगी। यह नई दरें 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म, अब लगेगा जुर्माना
जिन करदाताओं और गैर-ऑडिट वाले व्यावसायिक खातों के लिए एसेसमेंट ईयर 2026-27 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-3 और ITR-4) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, वह समयसीमा अब समाप्त हो चुकी है। 1 सितंबर से रिटर्न जमा करने वाले टैक्सपेयर्स को 'बिलेटेड रिटर्न' के तहत लेट फीस और धारा 234F व 234A के अनुसार नियमानुसार पेनल्टी व ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
एलपीजी ई-केवाईसी (LPG e-KYC) न कराने पर रुक सकती है सब्सिडी
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एलपीजी गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। जिन उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, उन्हें 1 सितंबर से नए सिलिंडर की बुकिंग में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा, खाते में मिलने वाली सरकारी सब्सिडी के अटकने की संभावना भी बढ़ गई है।
एलपीजी गैस सिलिंडर और ईंधन की नई दरें लागू
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी गैस सिलिंडर की समीक्षा करती हैं। 1 सितंबर 2026 से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलिंडर के नए दाम लागू किए जा सकते हैं। कंपनियों के इस समीक्षात्मक फैसले का सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों और घरेलू बजट पर पड़ेगा।
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