बेंगलुरु अल-हिंद ISIS आतंकी साजिश मामले में मुख्य आरोपी को 7 साल की सजा
बेंगलुरु के अल-हिंद ISIS आतंकी साजिश मामले में NIA की विशेष अदालत ने आरोपी सैयद फासिउर रहमान उर्फ सैयद फसीह उर रहमान को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS/Daesh से जुड़ी आतंकी साजिश का है.
मामले की शुरुआत कर्नाटक पुलिस ने 10 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में दर्ज की थी. इसके बाद 23 जनवरी 2020 को NIA ने केस को अपने हाथ में लेते हुए इसे दोबारा दर्ज किया. मामले को RC-04/2020/NIA/DLI (Al-Hind ISIS Case) के तौर पर दर्ज किया गया. NIA के मुताबिक, अब तक इस मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ तीन चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं. इससे पहले 14 जुलाई 2026 को आरोपी हनीफ खान को भी दोषी ठहराया गया था. हनीफ खान ने अक्टूबर 2025 में शुरू हुए ट्रायल के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था.
मेहबूब पाशा ने रची थी साजिश
NIA की जांच के अनुसार, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मामले का मुख्य आरोपी मेहबूब पाशा था. उसने बेंगलुरु के गुरप्पनपाल्या स्थित अपने घर पर कई बैठकें की थीं. इन बैठकों में कथित तौर पर लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, ताकि सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकें और प्रतिबंधित ISIS के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके.
जांच में सामने आया कि दोषी सैयद फासिउर रहमान ने इन साजिश संबंधी बैठकों में हिस्सा लिया था. NIA के अनुसार, उसने अल-हिंद समूह के सदस्यों को जंगल में कैंप प्रशिक्षण देने के लिए Decathlon के एक स्टोर से टेंट और चाकू खरीदे थे.
ISIS का प्रांत बनाने की थी योजना
NIA के मुताबिक, इस साजिश का उद्देश्य ISIS/Daesh का एक ‘विलायत’ यानी प्रांत स्थापित करना था. इसके लिए अल-हिंद समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देने और आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई थी.
NIA ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी उस ऑनलाइन हैंडलर का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसने इस मॉड्यूल को स्थापित करने और पूरी साजिश को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी.
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