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महिला को मारकर पतीले में पका दिया मांस, ट्रेन में मिले सूटकेस से खुला राज, पति-पत्नी गिरफ्तार

चेन्नई के पास गुडुवांचरी में महिला की हत्या के मामले ने सनसनी मचा दी है. आगरा रेलवे स्टेशन पर तमिलनाडु एक्सप्रेस से मिले लावारिस सूटकेस में महिला के शव के टुकड़े मिलने के बाद जांच शुरू हुई. पुलिस की छानबीन में पता चला कि हत्यारे पति-पत्नी ने पहले महिला की हत्या की और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए. इसके साथ ही कुछ हिस्सों को बिरयानी बनाने वाले बर्तन में सब्जियों और मैदे के साथ पकाया.

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IRCTC मामले में 7 सितंबर को अहम फैसला, लालू यादव समेत 16 आरोपियों पर आरोप तय करने पर कोर्ट का रुख साफ होगा

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे IRCTC से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 7 सितंबर का दिन अहम माना जा रहा है. कोर्ट इस दिन यह तय करेगा कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं. पहले अदालत को इस संबंध में आदेश सुनाना था, लेकिन फैसला तैयार नहीं होने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.

इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज डॉ. विशाल गोगने की अदालत में हो रही है. कोर्ट में मामले से जुड़े सभी पक्ष अपनी दलीलें रख चुके हैं. दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत को इस पर अपना आदेश सुनाना है.

मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कुल 16 लोग आरोपी हैं. प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की ओर से इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है. चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के अलावा मीसा भारती, हेमा यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं.

यह पूरा मामला IRCTC से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और उससे जुड़े पैसों की जांच से संबंधित है. जांच एजेंसी का आरोप है कि रेलवे से जुड़े एक टेंडर में कथित तौर पर नियमों को नजरअंदाज किया गया और इसके बदले में जमीन से जुड़ा फायदा पहुंचाया गया. इसी कथित लेन-देन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच ED कर रही है.

मामले में ED की ओर से पेश की गई दलीलों में आरोपियों के बीच कथित लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े मामलों का जिक्र किया गया है. वहीं आरोपियों की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया है. बचाव पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर आपराधिक मामला आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं.

अब अदालत को यह देखना है कि जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए दस्तावेज और दूसरे सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं. अगर अदालत आरोप तय करती है, तो इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और आरोपों से जुड़े सबूतों पर अदालत में विस्तार से सुनवाई होगी. अगर आरोप तय नहीं होते हैं, तो आरोपियों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है.

हालांकि अभी अदालत ने आरोपियों को दोषी नहीं माना है. आरोप तय होना भी दोष साबित होने के बराबर नहीं होता. अदालत में आगे की पूरी प्रक्रिया के बाद ही यह तय होगा कि आरोप साबित होते हैं या नहीं. फिलहाल सभी की नजरें 7 सितंबर की सुनवाई पर हैं. इसी दिन स्पेशल जज डॉ. विशाल गोगने की अदालत इस मामले में आरोप तय करने को लेकर अपना फैसला सुना सकती है. फैसला आने के बाद ही यह साफ होगा कि IRCTC से जुड़े इस पुराने मामले की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी.

 

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