राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार दे रही मृत आश्रितों को आर्थिक सहायता, माता-पिता, पत्नी व बच्चे को मिलेगा लाभ
आजमगढ़ में राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना के तहत मुख्य कमाने वाले की मृत्यु पर परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिलती है. आवेदन के लिए मृतक की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए. यदि किसी आकस्मिक घटना या किसी कारणवश परिवार के मुखिया या मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की असामान्य मृत्यु होती है. इसके बाद बेसहारा परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा इस कल्याणकारी योजना का संचालन किया जाता है.
एक सीजन में चाहिए लाखों की कमाई, तो फूलगोभी की खेती में इन बातों का रखें ध्यान
फूलगोभी की वैज्ञानिक तरीके से खेती किसानों के लिए कम समय में बेहतर मुनाफे का जरिया बन सकती है. पूसा दीपावली और पूसा कार्तिक जैसी उन्नत किस्मों की सही तरीके से रोपाई करने पर फसल करीब 70 से 75 दिनों में बाजार के लिए तैयार हो सकती है. बेहतर उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी, अच्छी जल निकासी, बीज उपचार और सही दूरी पर रोपाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.
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