Ranchi में Police-छात्र झड़प के बाद 14 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर 3 FIR दर्ज
रांची में पुलिस और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में शनिवार को 14 नामजद और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ कम से कम तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ये प्राथमिकी सरकारी कामकाज में कथित तौर पर बाधा डालने और पुलिस के साथ झड़प करने के आरोप में रांची के कोतवाली थाने में दर्ज की गईं।
रांची के पुलिस अधीक्षक (सिटी) पारस राणा ने कहा, ‘‘शुक्रवार को हुई झड़प के सिलसिले में कोतवाली थाने में 14 नामजद आरोपियों और 200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।’’ एक अन्य अधिकारी ने बताया कि तीन में से एक प्राथमिकी पुलिस ने कथित उपद्रवियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और निर्धारित मार्ग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि दो अन्य प्राथमिकी दो व्यक्तियों द्वारा दर्ज करायी गई हैं। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने आरोप लगाया कि एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) चलाने वाली महिला अमीषा प्रसाद को शुक्रवार के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुलिस ने हिरासत में लिया और कोतवाली थाने लायी।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, रांची की महापौर रोशनी खलखो, भाजपा विधायक सी. पी. सिंह और अन्य नेता कोतवाली थाने पहुंचे और करीब तीन घंटे तक वहां रहे। मरांडी ने कहा, ‘‘यह झारखंड पुलिस की गुंडागर्दी का एक उदाहरण है। जिस तरह से पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, उससे साफ तौर पर लगता है कि उसे प्रताड़ित किया गया।
सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस सरकार को पता होना चाहिए कि आप जितना आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतनी ही बुलंद होगी।’’ मरांडी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को पुतला दहन जुलूस के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ झारखंड सरकार के ‘‘गुंडों’’ और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का व्यवहार किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘अगर महिला के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज था, तो पुलिस को उसे नोटिस देना चाहिए था, न कि आंदोलन में शामिल होने के बाद उसे हिरासत में लेकर थाने लाना चाहिए था। पुलिस अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हें हिरासत में ले रही है, जबकि झामुमो कार्यकर्ताओं को संरक्षण दे रही है।’’ हालांकि, पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि महिला को शुक्रवार की झड़प के सिलसिले में हिरासत में नहीं लिया गया था।
उन्होंने कहा, ‘‘हम उसे करीब दो महीने पहले सदर थाने में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में थाने लाए।’’ अधिकारियों के अनुसार, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच शुक्रवार को रांची में झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाने की कोशिश की थी। ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच’ के बैनर तले छात्र नेताओं ने राज्य सरकार पर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को ‘‘धोखा देने’’ और ‘‘विश्वासघात’’ करने का आरोप लगाया है।
यह आरोप 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तथा जेएसएससी-सीजीएल के जरिए की गई नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कुछ अधिसूचनाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद लगाया गया। उच्च न्यायालय ने बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर शुक्रवार को रोक लगा दी। बृहस्पतिवार को अदालत ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी अधिसूचनाओं पर रोक लगाई थी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी।
Gujarat के Bhavnagar में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत, पुलिस ने 13 आरोपी दबोचे
गुजरात के भावनगर जिले में इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत होने के साथ ही जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर शनिवार को 11 हो गई, जबकि चार अब भी अस्पताल में हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिला प्रशासन के अनुसार, भावनगर सरकारी अस्पताल में हार्दिक किलजी (36) और अविनाश परमार (54) की मौत हुई, जबकि संजय डोडिया ने सूरत के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अधिकारियों ने बताया कि कुल 67 लोगों ने मेथनॉल मिले जहरीले शराब का सेवन किया था। मेथनॉल अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। एक अधिकारी ने बताया, फिलहाल चार लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए 28 अन्य लोगों को छुट्टी दे दी गई है।
अधिकारियों ने उन 24 लोगों का भी पता लगाया, जिन्होंने शराब पी थी, ताकि उनकी चिकित्सकीय जांच की जा सके। जांच में वे सभी स्वस्थ पाए गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में अबतक मृतकों की संख्या 11 हो गई है।
पुलिस ने बताया कि जहरीली शराब मामले के संबंध में वरतेज थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद 21 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात में शराब बनाना, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है तथा यह राज्य शराबबंदी वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों ने भारत में निर्मित लोकप्रिय विदेशी शराब (आईएमएफएल) ब्रांड के नाम वाली बोतलों में पैक की गई जहरीली शराब का सेवन किया था।
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मद्य निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या, मिलावट और जहर देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) को सौंप दी गई है।
यह गुजरात पुलिस की विशेष इकाई है, जो पूरे राज्य में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों पर नजर रखती है।
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