CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा झटका! 65 अभ्यर्थियों की उम्मीद टूटी हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
छत्तीसगढ़ में कृषि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे 65 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों ने B.Ed की अनिवार्य योग्यता में छूट देने और बिना B.Ed भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उनकी मांग थी कि चयन के बाद उन्हें B.Ed की डिग्री हासिल करने का मौका दिया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में छूट नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद कृषि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच हलचल बढ़ गई है।Gwalior Fake CEO Case: फर्जी सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप लगाकर CEO बन गया युवक, कंपनी हर महीने देती रही 2.83 लाख सैलरी, एक साल बाद ऐसे खुली पोल
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