Govt approves 10 hours work per day: प्रदेश में अब 10 घण्टों की शिफ्ट और हफ्ते में 48 घण्टे का काम.. मिलेंगे ओवरटाइम के भी पैसे
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन छह घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया है, “किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के काम की अवधि इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी कि उसके आराम के अंतराल के साथ-साथ, वे किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होगी।”दिल्ली में 25 साल से फरार कुख्यात अपराधी अजय लांबा गिरफ्तार
दिल्ली में 25 साल से फरार कुख्यात अपराधी अजय लांबा गिरफ्तार