तेज रफ्तार और लापरवाही से हुए एक्सीडेंट में नहीं मिलेगा बीमा मुआवजा
Road Accident Insurance Rules: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही या तेज रफ्तार से हुए एक्सीडेंट में बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदार नहीं है। जानें पूरा मामला।
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