Assam Congress ने बराक वैली के 14 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित किया
कांग्रेस की असम इकाई ने बुधवार को बराक वैली के 14 नेताओं को विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह साल के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस महासचिव (संगठन) रमन्ना बरुआ की ओर से जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देश पर की गई। आदेश के अनुसार, निलंबित नेताओं में सिलचर जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के तीन उपाध्यक्ष-समसुर रहमान चौधरी (जॉन), अख्तर हुसैन बारभुइयां और मोजिबुर रहमान चौधरी शामिल हैं।
आदेश में कहा गया है कि सिलचर डीसीसी के महासचिव अजमोल हुसैन लस्कर, शाइन अहमद लस्कर, महबूब हुसैन (रिपन), हनीफ आलम मजूमदार, अल्ताफ हुसैन लस्कर (टीटू) और नजीब अहमद लस्कर को भी निलंबित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में असम प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव इजाज लस्कर, अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव जहूर चौधरी, सोनाई मंडल कांग्रेस कमेटी के महासचिव कादिर अहमद लस्कर, जिला अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष अंसार हुसैन बरलास्कर और सोनाई निर्वाचन क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष रकीब अहमद मजूमदार को निलंबित करने का फैसला लिया गया है।
Calcutta High Court ने बंगाल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परिणाम रोके, 30 सितंबर तक फैसला टला
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वह कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंतिम नतीजे 30 सितंबर तक न जारी करे। यह आदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लेकर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। करीब 12,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए अधिसूचना 2024 में जारी की गई थी।
उच्च न्यायालय को बताया गया कि साक्षात्कार जनवरी और फरवरी में आयोजित किए गए थे, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना में कहा कि साक्षात्कार की तारीख से पहले जारी किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि भर्ती परीक्षा के नतीजे 30 सितंबर तक नहीं घोषित किए जाएंगे। उन्होंने भर्ती बोर्ड को एक सार्वजनिक सूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि भर्ती प्रक्रिया के तहत उठाया गया कोई भी कदम उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के फैसले के अधीन होगा।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
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