Jharkhand Govt ने जारी की रद्द 44 recruitment exams की सूची, JPSC-JSSC में होगा सुधार
झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच, मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने देर रात आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएसस) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) ने आयोजित की थीं। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं।
रद्द की गई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन सरंक्षक और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी)- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा, साथ ही जेपीएससी-जेएसएससी में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इसके अलावा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति दो महीने में उसे अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
झारखंड सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांगों में से एक, जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही, आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी नतीजों को भी रद्द कर दिया।
Noida Airport के 27 किमी दायरे में Laser Beam पर रोक लगी, डीएम मेधा रूपम ने दी चेतावनी
गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने विमानन सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम, शो, डिस्प्ले और अन्य प्रकार की तेज कृत्रिम रोशनी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह प्रतिबंध वायुयान अधिनियम, 2024 और वायुयान नियम, 1937 के नियम 66(1) के प्रावधानों के साथ-साथ 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना के नियम 6(1) के तहत लागू किया गया है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास निर्धारित क्षेत्र के भीतर बिना अनुमति के लेजर बीम या अन्य प्रतिबंधित तेज कृत्रिम रोशनी का उपयोग विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 किमी के दायरे में लेजर का कोई भी अनधिकृत उपयोग विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और लागू कानूनों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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