British newlyweds and pilot killed in Greece helicopter crash | BBC News
A young British couple and their pilot were killed in a helicopter crash on the Greek island of Sifnos on Monday, Greek police have said. They have been named as newlyweds Alexander Cromie and Marie Ebert, who were in Greece on their honeymoon. The private helicopter crashed just metres from a landing pad, killing the pair and their pilot, a Greek national. The couple are said to have taken the helicopter from the village of Markopoulo near Athens to the popular holiday island, Kathimerini reported. Greece's aviation safety authority told the BBC it was investigating the crash and that its investigators were heading to the scene on Tuesday to gather evidence and speak to witnesses. Subscribe to our channel here: https://bbc.in/bbcnews For the latest news download the BBC News app or visit BBC.com/news #Greece #BBCNews
PF Withdrawal Rules 2026: नौकरी जाने पर कितना PF निकाल सकते हैं? डिटेल में जानें
नौकरी जाना किसी भी कर्मचारी के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है। किराया, EMI, घर का खर्च और दूसरे जरूरी बिल चुकाने के लिए ऐसे समय में कर्मचारी अक्सर अपने प्रोविडेंट (PF) की जमा रकम का सहारा लेते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि नौकरी छूटने के बाद PF खाते से कितनी रकम निकाली जा सकती है।
75% PF रकम निकालने की सुविधा
ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत नौकरी जाने की स्थिति में कर्मचारी अपने PF बैलेंस का अधिकतम 75% निकाल सकता है। बाकी 25% रकम PF खाते में ही रहेगी। यह बची हुई रकम 12 महीने की बेरोजगारी अवधि पूरी होने के बाद निकालने का दावा किया जा सकता है।
इसे एक उदाहरण से समझें। अगर नौकरी जाने के समय आपके पीएफ खाते में 4 लाख रुपये जमा हैं, तो 75% यानी 3 लाख रुपये तक निकाले जा सकते हैं। बाकी 25%, यानी 1 लाख रुपये, PF खाते में रहेगा। अगर कर्मचारी 12 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो इस अवधि के बाद बची रकम के लिए दावा किया जा सकता है।
अगस्त 2026 में नौकरी गई तो कब मिलेगा बाकी पैसा?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की नौकरी अगस्त 2026 में चली जाती है और वह लगातार बेरोजगार रहता है। ऐसी स्थिति में 12 महीने की अवधि अगस्त 2027 तक चलेगी। इसके बाद खाते में बची 25% रकम निकालने के लिए दावा किया जा सकता है। यह बदलाव ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत किए गए हैं, जिसने पहले लागू EPF Scheme 1952 की जगह ली है।
12 महीने से पहले नई नौकरी मिल गई तो?
नियम का मतलब यह नहीं है कि नौकरी छूटते ही PF की 100% रकम निकाली जा सकती है। बची हुई 25% राशि 12 महीने की बेरोजगारी अवधि से जुड़ी है। इसलिए अगर कर्मचारी को 12 महीने पूरे होने से पहले नई नौकरी मिल जाती है, तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि बची रकम बेरोजगारी के आधार पर तुरंत निकाली जा सकती है।
PF निकालने से पहले ये जानकारी जरूर जांचें
नौकरी जाने के बाद पीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन करने से पहले अपना पीएफ बैलेंस जरूर जांच लें। यह जानकारी ईपीएफओ मेंबर पोर्टल या UMANG App के जरिए देखी जा सकती।
साथ ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव होना चाहिए और KYC की जानकारी सही व अपडेटेड होनी चाहिए। आधार और बैंक खाता पीएफ खाते से लिंक और वेरिफाइड होना भी जरूरी है। अगर केवायसी में कोई गलती है या वेरिफिकेशन लंबित है, तो PF withdrawal की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
(प्रियंका कुमारी)
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