BCI Alert: लॉ कॉलेजों के लिए 31 जुलाई तक मान्यता रिन्यूअल जरूरी, चूके तो रुक सकते हैं एडमिशन
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देशभर के विश्वविद्यालयों, लॉ कॉलेजों, विधि विभागों और अन्य कानूनी शिक्षा संस्थानों के लिए अहम नोटिस जारी किया है। परिषद ने कहा है कि मौजूदा कानून पाठ्यक्रमों, सेक्शन और स्वीकृत प्रवेश क्षमता को जारी रखने के इच्छुक संस्थानों को 31 जुलाई 2026 तक मान्यता विस्तार या नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बीसीआई का कहना है कि यह कदम आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
कई संस्थानों ने अभी तक पूरा नहीं किया आवेदन
परिषद के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने या तो आवेदन प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है या फिर आवेदन अधूरा छोड़ दिया है। बीसीआई ने बताया कि कई मामलों में संस्थानों ने जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं किए, शुल्क जमा नहीं किया या पोर्टल और ईमेल के माध्यम से बताई गई कमियों को समय पर दूर नहीं किया।
केवल रजिस्ट्रेशन करने से नहीं माना जाएगा आवेदन पूरा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि केवल पोर्टल पर पंजीकरण करना, आवेदन संख्या प्राप्त करना या कुछ दस्तावेज अपलोड कर देना पर्याप्त नहीं होगा।
आवेदन तभी पूर्ण माना जाएगा जब:
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए जाएं।
- आवेदन में मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- निर्धारित शुल्क का पूर्ण भुगतान किया जाए।
- आवेदन का अंतिम सबमिशन किया जाए।
- पोर्टल या ईमेल के जरिए बताई गई सभी कमियों को दूर कर दिया जाए।
31 जुलाई तक दूर करनी होंगी सभी कमियां
बीसीआई ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि आवेदन से जुड़ी सभी आपत्तियों और कमियों को 31 जुलाई 2026 तक दूर कर लें। इसके लिए संस्थानों को नियमित रूप से अपने पंजीकृत ईमेल और आवेदन पोर्टल की निगरानी करने की सलाह दी गई है ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए।
किन संस्थानों पर लागू है यह निर्देश?
यह प्रक्रिया केवल उन संस्थानों के लिए लागू होगी जो पहले से संचालित कानून पाठ्यक्रमों और स्वीकृत सीटों के लिए मान्यता का नवीनीकरण या विस्तार चाहते हैं।
इन मामलों पर लागू नहीं होगा नियम
- नया लॉ कॉलेज स्थापित करने के लिए
- नया कानून पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए
- अतिरिक्त सीटों या नए सेक्शन की मंजूरी लेने के लिए
प्रवेश के लिए क्या होगा अनिवार्य?
बीसीआई के अनुसार, छात्रों का प्रवेश केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों और सीटों पर किया जा सकेगा जिनके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वैध या अंतरिम स्वीकृति हो। संबंधित विश्वविद्यालय की मान्य संबद्धता मौजूद हो।
विश्वविद्यालयों को भी दी गई जिम्मेदारी
परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने संबद्ध लॉ कॉलेजों और कानूनी शिक्षा संस्थानों तक यह सूचना तत्काल पहुंचाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि सभी संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका
बीसीआई ने साफ कर दिया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद जमा किए गए आवेदन सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि अत्यंत विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी अलग निर्णय ले सकता है, लेकिन किसी भी संस्थान को अतिरिक्त समय दिए जाने का स्वतः अधिकार नहीं होगा।
हीरो ने फिर लगाया ₹1,000 करोड़! एथर एनर्जी के शेयरों में जबरदस्त उछाल
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने एथर एनर्जी (Ather Energy) में अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में करीब 8% की तेजी आई। हीरो (Hero) के पास पहले से 29.5% हिस्सेदारी है और नए निवेश से उसकी हिस्सेदारी और मजबूत हो सकती है।

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