200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, वापस ली अपनी याचिका
बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने गुरुवार को जैकलीन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी. 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी साल 30 मई 2026 को स्पेशल कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ आरोप तय किए थे. जब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद नहीं दिखी, तो जैकलीन के वकील ने याचिका वापस लेकर उचित कानूनी उपाय अपनाने का फैसला किया.
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