स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला: डॉक्टर के पर्चे के बिना अब नहीं मिलेंगे कफ सिरप, अधिसूचना जारी
Cough Syrup Rules Change: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं की क्वालिटी और मरीज़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियम में बड़ा बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि अब डॉक्टर की पर्ची के बिना सिरप (खांसी की दवा या सिरप वाली दवा) नहीं दी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य खांसी की दवा समेत सिरप वाली दवाओं को ज़्यादा कड़े नियमों के दायरे में लाना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के इस नियम को 'ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026' के माध्यम से नोटिफ़ाई किया गया है, जिसे सरकारी गज़ट में प्रकाशित किया गया है। यह बदलाव इसके प्रकाशन की तारीख से ही तुरंत लागू हो गया है।
नोटिफ़िकेशन में क्या कहा गया ?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफ़िकेशन के अनुसार, 'ड्रग्स नियम, 1945' की अनुसूची K के 'दवाओं की श्रेणी' कॉलम में आइटम 7 से 'सिरप' शब्द हटा दिया गया है। अनुसूची K उन दवाओं की श्रेणियों को बताती है जिन्हें 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों' के तहत निर्माण, बिक्री और वितरण से जुड़े कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है, बशर्ते तय शर्तें पूरी की जाएं।
पिछले साल जारी हुआ था ड्राफ्ट
सरकार का यह फैसला साल 2025 के दिसंबर में जारी उस ड्राफ्ट नोटिफ़िकेशन के बाद उठाया गया है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। मंत्रालय ने कहा कि 'ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB)'"जो दवाओं से जुड़े तकनीकी मामलों पर देश की सर्वोच्च कानूनी संस्था है, से सलाह-मशविरे के बाद और जनता से मिली टिप्पणियों पर विचार करने के बाद इस बदलाव को अंतिम रूप दिया गया।
Union Ministry of Health and Family Welfare issues notification which brings into effect that all 'Syrups', including cough syrups will no longer be available over the counter. A prescription by a doctor will be required for the purchase of 'Syrups'. pic.twitter.com/k0jsP25EqJ
— ANI (@ANI) June 16, 2026
पिछले साल बच्चों की हुई थी मौत
बता दें कि यह फैसला पिछले साल कई देशों में मिलावटी कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत को ध्यान में रखकर लिया गया है। बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा और दूसरी तरल दवाओं की कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। इस नए बदलाव से सिरप वाली दवाओं की ट्रेसिबिलिटी (ट्रैक करने की क्षमता) और रेगुलेटरी निगरानी बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे यह पक्का होगा कि निर्माता और विक्रेता लाइसेंसिंग और क्वालिटी-कंट्रोल की कड़ी ज़रूरतों का पालन करें।
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